गर्भवती होने की चाहत में बॉयफ्रेंड के कंडोम में चुपके से कर दिया छेद, लेकिन एक वाट्सऐप मैसेज ने फोड़ दिया 'बम'

यह विचित्र मामला जर्मनी का है, जहां एक जर्मन महिला(A German woman) को साजिश के तहत अपने पार्टनर के कंडोम( partner condoms) में छेद करके गर्भवती होने की ख्वाहिश पूरी करने के आरोप में कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
 

वर्ल्ड न्यूज डेस्क. 10 जून को बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा की फिल्म 'जनहित में जारी' रिलीज हो रही है। इसमें वे कंडोम बेचने वाली सेल्सगर्ल के कैरेक्टर में है। फिल्म का मकसद जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। लेकिन जर्मनी में एकएक जर्मन महिला(A German woman) को साजिश के तहत अपने पार्टनर के कंडोम( partner condoms) में छेद करके गर्भवती होने की ख्वाहिश पूरी करने के आरोप में कोर्ट ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है।

जर्मनी में जेनेटिक मटैरियल चोरी करना अपराध है
39 वर्षीय यह महिला अपने 42 साल के पुरुष दोस्त के साथ सिर्फ फिजिकल रिश्तों के लाभ(friends with benefits) के लिए जुड़ी थी। इनके बीच 2021 से नियमित रिश्ते बनते आ रहे थे, लेकिन इस बार महिला ने गजब कर दिया। वो इस रिश्ते से गर्भवती होना चाहती थी। लिहाजा उसने पार्टनर से छुपाकर कंडोम में छेद कर दिया। यही नहीं, उसने अपने पार्टनर को यह बताकर कि वो गर्भवती है, अथॉरिटी में यौन उत्पीड़न( sexual assault) की शिकायत भी कर दी। लेकिन महिला का झूठ तब पकड़ा गया, जब उसने अपने पार्टनर को भेजे Whatsapp मैसेज में कंडोम में छेद करना कबूला। हालांकि वो इस कोशिश के बावजूद गर्भवती नहीं हो सकी। कोर्ट में उसने यह स्वीकार किया।

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जर्मनी में असानमेंट से पहले कंडोम का तोड़ना यानी यूज से पहले छेड़छाड़ चोरी(stealthing) माना जाता है। इसमें जन्म नियंत्रण को रोकने की कोशिश में बाधा बनने का केस लगता है।

बीलेफेल्ड की क्षेत्रीय अदालत(regional court in Bielefeld ) ने कहा कि महिला में अपने साथी के लिए गहरी भावनाएं थीं, लेकिन उसके पार्टनर में ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने इसी रिश्ते से खुश था। अदालत को बताया गया कि वह गर्भवती होने के अपने प्रयास में असफल रही। 

जर्मनी मीडिया DW.com के अनुसार, अदालत इस बारे में संशय में थी कि महिला पर क्या आरोप लगाया जाएं? न्यायाधीश एस्ट्रिड सालेवस्की(Judge Astrid Salewski) ने कहा-'हमने आज यहां कानूनी इतिहास लिखा है।' शुरुआत में महिला पर बलात्कार के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में उसे यौन उत्पीड़न में बदल दिया गया। न्यायाधीश सालेवस्की ने कहा कि 'चोरी' में आमतौर पर पुरुष संभोग के दौरान अपने कंडोम को हटाना या तोड़फोड़ करना शामिल है। 

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