तालिबान का महिलाओं के लिए नया फरमान, पुरुषों को नजर उठाकर देखा तो पड़ेंगे कोड़े

तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए नए और कठोर कानून लागू किए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना, पुरुषों को न देखना और ऊंची आवाज में बात न करना शामिल है। उल्लंघन करने पर कोड़े मारने और संपत्ति जब्त करने की सजा का प्रावधान है।

Vivek Kumar | Published : Aug 25, 2024 7:42 AM IST / Updated: Aug 25 2024, 01:14 PM IST

वर्ल्ड डेस्क। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने महिलाओं के लिए नया फरमान जारी किया है। महिलाओं के लिए पहले से भी कठोर कानून पेश किए हैं। इसके तहत पुरुषों को देखने के चलते महिलाओं को कोड़े मारने की सजा दी जा सकती है।

तालिबान सरकार के नए कानून के अनुसार महिलाएं अपना चेहरा खुला नहीं रख सकतीं। उन्हें अपना पूरा शरीर ढंकना होगा। महिलाएं जोर से बोल नहीं सकतीं, पढ़ाई नहीं कर सकतीं। यह कानून 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद बनाया गया था। इसे अब लागू किया गया है।

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तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने दी नए कानूनों को मंजूरी

114 पन्नों में महिलाओं के खिलाफ कानूनों को विस्तार से लिखा गया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने इन कानूनों को मंजूरी दी है। अफगानिस्तान में नैतिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता मौलवी अब्दुल गफ्फार फारूक ने कहा, "इंशाअल्लाह, हम आपको आश्वासन देते हैं कि यह इस्लामी कानून अच्छाई को बढ़ावा देने और बुराई को खत्म करने में लाभदायक होगा।"

महिलाओं को तय करना होगा नहीं करें दूसरों का ध्यान आकर्षित

नए कानून के अनुच्छेद 13 विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर कैसे कपड़े पहनने चाहिए। कैसे व्यवहार करना चाहिए। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर हर समय अपने चेहरे सहित पूरे शरीर को ढंकना होगा। उन्हें यह तय करना होगा कि वे दूसरों का ध्यान आकर्षित न करें।

पराये मर्दों को नहीं देख सकतीं महिलाएं

तालिबान सरकार ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर गाने या ऊंची आवाज में पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर नहीं देख सकतीं जिनसे उनका खून का रिश्ता या वैवाहिक संबंध नहीं हो।

अगर कोई महिला इन कानूनों का उल्लंघन करती है तो उसे सजा मिलेगी। उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। महिलाओं को तीन दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। 2022 में तालिबान ने पहले ही महिलाओं के एनजीओ में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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