अफगानिस्तान की महिलाओं पर फिर तालिबानी शासन का कहर: अब देश-विदेश के एनजीओ को लेकर जारी किया यह फरमान

तालिबान के इस आदेश से महिलाओं-युवतियों को गैर-सरकारी संस्थाओं में भी काम के अवसर खत्म हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही तालिबान ने महिलाओं के हायर एजुकेशन पर बैन लगा दिया था।

Dheerendra Gopal | Published : Dec 24, 2022 2:53 PM IST / Updated: Dec 25 2022, 12:33 AM IST

Talibani order against women: अफगानिस्तान में कार्यरत लोकल व विदेशी एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं पर अब तालिबान की नजर पड़ी है। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में संचालित हो रही देश या विदेशी सभी एनजीओ को यह आदेश दिया है कि वह महिलाओं को संस्था में काम न दें। तालिबान के इस आदेश से महिलाओं-युवतियों को गैर-सरकारी संस्थाओं में भी काम के अवसर खत्म हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही तालिबान ने महिलाओं के हायर एजुकेशन पर बैन लगा दिया था। 

शनिवार को जारी किया आदेश

तालिबान प्रशासन ने शनिवार को सभी स्थानीय और विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को महिला कर्मचारियों को काम पर आने से रोकने का आदेश दिया है। इकोनॉमी मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुलरहमान हबीब ने पत्र जारी होने की बात बताते हुए कहा कि महिला कर्मचारियों को अगली सूचना तक काम करने की अनुमति नहीं है क्योंकि काम पर जा रही अधिकतर महिलाएं इस्लामिक ड्रेसकोड का पालन नहीं कर रही हैं। प्रशासन द्वारा तमाम बार हिदायत के बावजूद ड्रेसकोड के बारे में समझ नहीं विकसित हो पा रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि महिलाओं के एनजीओ में काम न करने का आदेश संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों पर लागू है या नहीं।

हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने महिलाओं पर लगाया प्रतिबंध

अफगानिस्तान में महिलाओं-लड़कियों पर शरिया के नाम पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद बीते 20 दिसंबर को लड़कियों की शिक्षा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। तालिबान अधिकारियों ने अफगान लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा पर अनिश्चिकालीन प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर लड़कियों की शिक्षा को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। तालिबान शासन के हायर एजुकेशन मिनिस्टर नेदा मोहम्मद नदीम ने अपने साइन से सभी निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों को लेटर जारी करते हुए यह कहा है कि अगले आदेश तक महिलाओं की शिक्षा को सस्पेंड रखा जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। मंत्रालय के प्रवक्ता जियाउल्लाह हाशिमी ने आदेश पत्र को ट्वीट भी किया था। 

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