
इस्लामाबाद। आतंकवादी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने 32 साल जेल की सजा सुनाई है। हाफिज सईद आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का सह-संस्थापक और एक अन्य आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का प्रमुख है। उसे दो आतंकी मामलों में सजा मिली है। पाकिस्तान की मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सईद की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कोर्ट ने खूंखार आतंकी पर 340,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पहले मामले में सईद को 16.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे मामले में उसे 15.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कथित तौर पर हाफिज सईद द्वारा बनाई गई एक मस्जिद और मदरसे को भी जब्त कर लिया गया है। सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया। वह कोट लखपत जेल में 2019 से कड़ी सुरक्षा में कैद है।
2020 में मिली थी 15 साल जेल की सजा
70 साल के हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधी अदालत पहले भी जेल भेज चुकी है। 2020 में उसके खिलाफ कई आतंकी वित्तपोषण मामलों में से एक में 15 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई थी। सईद ने कई आतंकी हमलों की योजना बनाई और उसे वित्तपोषित किया है। 26/11/2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। बता दें कि 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था, जिससे 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे।
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संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी सईद के सिर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। उसे दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत सूचीबद्ध किया गया था।
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