
Thailand Visa rules change: थाईलैंड ने अपने वीजा नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। वीजा नियमों में बदलाव से प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स या अन्य को लांग टर्म रेजिडेंट परमिट के लिए काफी आसान प्रक्रिया से गुजरना होगा। यही नहीं, अमीर ग्लोबल सिटीजन कैटेगरी में वीजा हासिल करने के लिए न्यूनतम सालाना आय की लिमिट को हटा दिया गया है। यहां की सरकार ने बताया कि वीजा नियमों में परिवर्तन से ग्लोबल लेवल पर टैलेंट्स को यहां के लिए अट्रैक्टक्शन बढ़ाना और इन्वेस्टर्स के लिए फर्स्ट च्वायस बनाना है।
रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने वीजा नियमों में परिवर्तन को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ लांगटर्म रेजिडेंट परमिट आसानी से हासिल हो सकेगा। अमीर ग्लोबल सिटीजन कैटेगरी को अब वीजा के लिए मिनिमम इनकम समाप्त हो जाएगा।
नए वीजा अपडेट्स के अनुसार, लांगटर्म रेजिडेंट वीजा होल्डर्स के आश्रितों की संख्या पर कोई कैप नहीं होगा। पहले केवल चार आश्रित ही इस वीजा के तहत आ सकते थे लेकिन अब माता-पिता, अन्य कानूनी आश्रितों के अलावा आश्रितों की कोई संख्या निर्धारित नहीं होगी। अब कितने भी आश्रित इस वीजा होल्डर के साथ जा सकते हैं।
थाईलैंड में लांगटर्म रेजिडेंट (LTR) वीजा प्रोग्राम 2022 से शुरू हुआ था। इसके तहत एलटीआर वीजा होल्डर्स को अन्य लाभ के अलावा 10 साल तक रहने की अवधि और टैक्स छूट के अलावा डिजिटल वर्क परमिट मिलता रहा है। इस प्रोग्राम के तहत महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना था। इसके अलावा वीजा के लिए आवेदनकर्ता को अब पांच साल का वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। उधर, रिच फॉरेन नेशनल्स के लिए सालाना इनकम लिमिट को भी खत्म कर दिया गया है। विदेशी निवेश के लिए अब वीज़ा आवेदकों को प्रायोजित करने वाले इंटरनेशनल कारपोरेशन्स के लिए कॉर्पोरेट रेवेन्यू लिमिट भी पिछले तीन वर्षों के दौरान 150 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 50 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गई है। एमएनसी की सहायक कंपनियों के कर्मचारी भी अब पात्र हैं।
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