सार
कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बचाव के लिए राज्य के छह जिलों में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम की ओर से जारी पत्र में इन जिलों में तम्बाकू या गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों लोगों पर जुर्माना व जेल भेजने का फरमान सुनाया गया है।
पटना। कोरोना से बचाव के लिए देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। इसे सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रशासन सड़कों पर है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अन्य ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अब राज्य के छह जिलों में तम्बाकू-गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही यह आदेश भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति तम्बाकू-गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकता पकड़ा गया तो उसपर जुर्माना के साथ-साथ छह महीने के जेल की सजा भी दी जाएगी।
200 से 2000 तक लग सकता है जुर्माना
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और इससे बचाव को लेकर राज्य के छह जिलों मुजफ्फरपुर, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, बेगूसराय और जहानाबाद में डीएम ने आदेश जारी कर सिगरेट, खैनी और अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। आदेश में कहा है कि अब तम्बाकू उत्पाद खाकर या यूं ही जहां-तहां थूकने पर 200 से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना या छह माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा। खैनी-गुटखा खाकर थूकने से भी कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में इन जिलों में ऐसे तम्बाकू उत्पाद खाकर जहां-तहां थूकने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है।
तंबाकू उत्पाद की कीमत भी बढ़ी
इन छह जिलों के डीएम ने सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर सहित अन्य कार्यालयों के प्रधान को बीड़ी-सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर लॉकडाउन लगने के बाद से राज्य में तम्बाकू व पान मसाला की कीमत बढ़ गई है। पांच रुपये में मिलने वाला पान पराग, राज निवास, विमल, शिखर जैसे पान मसाले सात रुपए में मिल रहा है। 25 रुपए में मिलने वाला रजनीगंधा-तुलसी 35 रुपए में मिल रहा है।