सार

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि टिस की रिपोर्ट के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। 

मुजफ्फरपुर। बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ब्रजेश ठाकुर के अलावा मामले के 11 अन्य आरोपियों को साकेत कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि इस केस का फैसला बीते तीन तारीखों से टलता जा रहा है। 20 जनवरी की सुनवाई में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की रिपेार्ट में इस कांड का खुलासा हुआ था।

31 मई 2018 को दर्ज किया गया केस 
रिपोर्ट में बताया गया था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में रहने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया था। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया था। अपने एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह में ब्रजेश ठाकुर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार सहित अन्य वीभत्स घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। रिपेार्ट में हुए खुलासे के बाद 31 मई 2018 को मुजफ्फरपुर महिला थाने में केस दर्ज किया गया था। बाद में बालिका गृह कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा हो गया था। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में विपक्षी दलों के नेताओं ने बवाल काटा था। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 

 

सीबीआई ने की थी कड़ी सजा की मांग
चार फरवरी को सजा के बिन्दु पर वकीलों का पक्ष बारी-बारी से सुना गया था। सीबीआई ने सभी दोषियों के लिए कड़ी सजा देने की मांग की थी। लेकिन उसके एडिशनल जज के अवकाश पर होने के कारण मामले में सजा नहीं दी जा सकी थी। लेकिन आज यानि की 11 फरवरी को साकेत कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी को सजा दे दी। बता दें कि मामला सामने आने के बाद ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह अभी पंजाब के एक जेल में बंद है। अब उसे पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी।