सार

सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इतना ही नहीं सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड को बड़ा झटका देते हुए बेंच ने कहा, बिहार सरकार को जांच का अधिकार है। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वह ठीक है।

मुंबई. सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इतना ही नहीं सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड को बड़ा झटका देते हुए बेंच ने कहा, बिहार सरकार को जांच का अधिकार है। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वह ठीक है। महाराष्ट्र कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होगी। बिहार की अदालत में ही सुनवाई होगी।

दरअसल, रिया ने केस को मुंबई ट्रांसफर कराने वाली याचिका दायर की थी। इस मामले में जस्टिस हृषीकेश राय की एकल जज पीठ ने फैसला सुनाया। सुशांत के पिता की ओर से रिया के खिलाफ बिहार में केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। बाद में एक्ट्रेस ने इसे मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

यह सुशांत सिंह के परिवार की जीत
सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा, 'यह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में सभी बिंदुओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पटना में दर्ज एफआईआर सही थी।' उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में दर्ज किसी भी एफआईआर पर सीबीआई जांच करेगी। हमें उम्मीद है कि जल्द न्याय मिलेगा। 

अगर कोर्ट CBI जांच का आदेश दे, तो कोई आपत्ति नहीं- रिया के वकील
पिछली सुनवाई में जज ने रिया के वकील से पूछा था- क्या आप सीबीआई जांच चाहते हैं? आपने अपनी याचिका में भी इसका जिक्र किया है। इस पर रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा था, हां। अगर कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देती है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जिस तरह से जांच CBI को दी गई, उस पर हमें शक है। पहले मामला मुंबई पुलिस को दिया जाए। फिर बाद में तय हो।

कानूनी तौर पर जांच का अधिकार मुंबई पुलिस को- याचिकाकर्ता
याचिका में रिया की ओर से कहा गया था कि बिहार पुलिस द्वारा सीबीआई को मामले की जांच ट्रांसफर करना गैरकानूनी है। कानूनी तौर पर जांच का अधिकार मुंबई पुलिस के पास होना चाहिए, ना कि पटना में।

रिया के वकील की कोर्ट में दलील 
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा था कि 'एक्ट्रेस सुशांत से प्यार करती थी। वे उनकी मौत के बाद सदमे में हैं। रिया के वकील ने कहा कि पटना में जो FIR दर्ज हुई है, उसे महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की मांग है। बांद्रा पुलिस स्टेशन की FIR ट्रांसफर की जाए।' श्याम दीवान ने आगे ये भी कहा था कि 'पटना में FIR दर्ज की, जबकि वहां घटना ही नहीं हुई थी। 38 दिनों की देरी से FIR दर्ज कराई गई। अगर मामले का ट्रांसफर पटना से मुंबई नहीं होता तो रिया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा।'

मुंबई पुलिस बस बयान दर्ज करती रही- बिहार सरकार
पिछली सुनवाई में बिहार सरकार के वकील मनिंदर ने कोर्ट को बताया था, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने काम किया, उससे ऐसा लगता है कि उसपर मामले को ढकने के लिए दबाव है। जांच के लिए गई बिहार की टीम को जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। यह किस तरह का रवैया है? मनिंदर ने कहा था, 25 जून को अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। तब भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? फिर भी दुर्घटना में मौत की जांच क्यों चलती रही? मुंबई पुलिस बस बयान क्यों दर्ज करती रही? मामले में इकलौती एफआईआर पटना पुलिस की है।

कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने ये सुनवाई की थी। सीनियर एडवकेट मनिंदर सिंह बिहार सरकार, एएम सिंघवी महाराष्ट्र सरकार, श्याम दीवान रिया की तरफ से और विकास सिंह सुशांत सिंह की फैमिली का पक्ष रखा था।

बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया ट्वीट

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने महाभारत की एक फोटो शेयर की और इसे शेयर करने के साथ ही कैप्शन लिखा, 'भगवान हमारे साथ हैं।' बता दें, श्वेता सिंह लगातार सुशांत सुसाइड केस में जांच और न्याय की मांग कर रही हैं।