सार
टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को 31 मार्च 2022 तक उन्हें जारी किए गए नोटिस का पालन करने के लिए कहा है। इस Income Tax Compliance की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर से डिपार्टमेंट उपलब्ध डाॅक्युमेंट के आधार पर 'बेस्ट जजमेंट असेसमेंट' होगा।
Income Tax : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने उन टैक्सपेयर्स (Reminder) को रिमाइंडर जारी किया है, जिनके मामले जांच के दायरे में हैं। स्टेट एजेंसी, जो भारत सरकार (जीओआई) के डायरेकट टैक्स कलेक्शन (Direct Income Tax Collection) का कार्य करती है, ने ऐसे टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2022 तक उन्हें जारी किए गए नोटिस का पालन करने के लिए कहा है। इस Income Tax Compliance की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर से डिपार्टमेंट उपलब्ध डाॅक्युमेंट के आधार पर 'बेस्ट जजमेंट असेसमेंट' होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज ट्विटर पर क्या अपडेट किया है।
आईटी डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह रिमाइंडर जारी करते हुए कहा, "जिन टैक्सपेयर्स के मामले जांच के दायरे में हैं, उन्हें 31.03.2022 तक पूरा करने के लिए जेंटल रिमाइंडर भेजा गया है। कृपया आईटीडी द्वारा जारी नोटिस का जवाब समय पर दें।
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31 मार्च से पहले देना होगा जवाब
मुंबई के टैक्स एंड इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा कि यह इनकम टैक्स रिमाइंडर उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके मामले जांच के दायरे में हैं और विभाग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है। इनकम टैक्स कंप्लायंस पोर्टल पर जांच करने के लिए कि क्या उनके खिलाफ विभाग द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया है अगर उन्हें ऐसा कोई आयकर नोटिस मिला है, तो उन्हें 31 मार्च 2022 तक इस नोटिस का जवाब देना होगा वर्ना विभाग उपलब्ध डॉक्युमेंट्स के आधार पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा।
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वर्ना हो सकती है कार्रवाई
यदि कोई टैक्सपेयर इस इनकम टैक्स कंप्लायंस की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो परिणाम क्या हो सकता है।इस पर बलवंत जैन ने कहा, "इस इनकम टैक्स कंप्लायंस की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने से अतिरिक्त इनकम टैक्स खर्च या कम इनकम टैक्स रिटर्न अमाउंट हो सकता है।