सार
वित्त मंत्री ने बजट में टैक्सपेयर्स को मामूली राहत दी है। हालांकि, ये फायदा सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव के जरिये दिया है। इसके चलते 17,500 रुपए का फायदा तो होगा, लेकिन किसे और कैसे..जानते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स पर कुछ राहत दी है। हालांकि, इसका फायदा सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालें ही उठा पाएंगे। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसके अलावा भी न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब चेंज किए गए हैं। इन बदलावों से टैक्सपेयर्स को कुल 17,500 रुपए का फायदा होगा। जानते हैं इसका पूरा गणित।
कैसे और किसे होगा 17,500 रुपए का फायदा
पहले अगर किसी शख्स की सालाना इनकम 15.75 लाख रुपए थी तो उसे इस पर कुल 1,57,500 रुपए टैक्स चुकाना होता था। वहीं, अब टैक्स स्लैब में बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार होने के बाद उसे कुल 1,40,000 हजार रुपए टैक्स देना होगा। यानी पहले की तुलना में अब उसे 17,500 रुपए का फायदा मिलेगा।
किसे चुकाना होगा कितना Tax, ऐसे समझें
चार्टर्ड एकाउंटेंट ललित लोधी ने New Tax Regime के तहत होनेवाले 17,500 रुपए की बचत का पूरा कैल्कुलेशन बताया। इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं।
टैक्स स्लैब | टैक्स रेट | कितना टैक्स चुकाना होगा |
0-3 लाख रुपए तक | 0% | Nil |
3-7 लाख रुपए तक | 5% | 20,000 रुपए |
7-10 लाख रुपए तक | 10% | 20,000+30,000=50,000 रुपए |
10-12 लाख रुपए तक | 15% | 20,000+30,000+30,000=80,000 रुपए |
12-15 लाख रुपए तक | 20% | 20,000+30,000+30,000+60,000=1,40,000 रुपए |
15 लाख से ज्यादा | 30% | 1,40,000 रुपए से अधिक |
New Tax Regime किसके लिए फायदेमंद
New Tax Regime उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो किसी भी तरह की स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इसमें 75000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट मिलाकर कुल 7.75 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। हालांकि, इससे उपर की इनकम पर अलग-अलग स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। वहीं, जो लोग 80C के तहत जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, यूलिप के जरिये विभिन्न योजनाओं में निवेश करते हैं, उनके लिए Old Tax Regime बेहतर ऑप्शन है।
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