असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम कार्ड कई लाभ प्रदान करता है। पेंशन, मृत्यु बीमा और विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता जैसे लाभों का लाभ उठाने के लिए, कामगार ई-श्रम पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करा सकते हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम (e-SHRAM) पोर्टल लॉन्च किया था। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति श्रमिक कार्ड या ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लाभ, पात्रता और सभी विवरण यहां जानें। यह प्रवासी कामगारों, निर्माण श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। ई-श्रम कार्ड के जरिए कामगार कई तरह के लाभ उठा सकते हैं।

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इस पोर्टल की मदद से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले असंगठित कामगारों का डेटाबेस तैयार किया जाना है। इसके तहत कोई भी घरेलू कामगार या असंगठित क्षेत्र का कामगार अपना पंजीकरण करा सकता है। eShram पोर्टल 30 व्यापक व्यावसायिक क्षेत्रों और लगभग 400 व्यवसायों के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति श्रमिक कार्ड या ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को 60 साल के बाद पेंशन, मृत्यु बीमा, विकलांगता पर आर्थिक मदद जैसे कई फायदे मिल सकते हैं। इसके तहत लाभार्थियों को पूरे भारत में मान्य 12 अंकों का UAN नंबर मिलेगा।

ई-श्रम कार्ड के लाभ:

इसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को 3,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। इसके तहत 2,00,000 रुपये का मृत्यु बीमा और किसी कामगार के आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1,00,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। अगर किसी लाभार्थी (ई-श्रम कार्ड धारक असंगठित कामगार) की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके/उसकी पत्नी को सभी लाभ दिए जाएंगे।

ज़रूरी दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता.

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए, आप स्व-पंजीकरण और सहायता प्राप्त पंजीकरण के बीच चयन कर सकते हैं। स्व-पंजीकरण के लिए, आप eShram पोर्टल और नए जमाने के शासन (UMANG) मोबाइल ऐप के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। सहायता प्राप्त पंजीकरण के लिए, आप सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) और राज्य सेवा केंद्रों (SSK) पर जा सकते हैं।