सार
आरबीआई के बाद अब आईटी डिपार्टमेंट भी बैंकों के नियमों को लेकर काफी सख्त हो गया है। आईटी डिपार्टमेंट ने बैंक ऑफ इंडिया पर नियमों के उल्लंघन के मामले में 564 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है।
बिजनेस डेस्क। सरकारी बैंकों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। आरबीआई के सख्त नियमों के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपनी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों पर नजर रख रहा है। ऐसे ही एक मामले में आईटी डिपार्टमेंट ने बैंक ऑफ इंडिया पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगा दिया है। आईटी डिपार्टमेंट ने बैंक पर ये जुर्माना नियमों का उल्लंघन किए जाने के मामले में लगाया है।
आईटी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई
आईटी डिपार्टमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक के खिलाफ बड़ी कदम उठाया है। आईटी विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया पर नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह भारी-भरकम जुर्माना तय किया गया है। हांलाकि बैंक की ओर इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की जाने की भी तैयारी की जा रही है।
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इसलिए लगा जुर्माना
बैंक पर कई नियमों के उल्लंघन का आरोप है। बैंक के मुताबिक उसे आयकर विभाग, एसेसमेंट यूनिट से एसेसमेंट ईयर 2018-19 से रिलेटेड इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 270ए के तहत नोटिस मिला है। इसमें बैंक की ओर से कई सारे नियमों के उल्लंघन पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर में अपील
बैंक के मुताबिक उनपर लगाए गए जुर्माने को लेकर जरूरी कानूनी आधार है। ऐसे में जुर्माना कम कराने के लिए बैंक जल्द ही नेशनल फेसलेस अपीलेट सेंटर में अपील करेगा। इसके लिए बैंक को निर्धारित अवधि में दस्तावेज के साथ आईटी विभाग की ओर से लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देना होगा।
बैंक कार्य नहीं होगा प्रभावित
बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस जुर्माने का असर नियमित बैंकिंग प्रणाली पर नहीं पड़ेगा। इससे ग्राहकों को भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। किसी का लोन या म्यूचुअल फंड या किसी भी प्रकार के खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।