सार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई बेस्ड एक बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है। इसके तहत बैंक खातों से विदड्रॉ के अलावा और भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। 

RBI Action on Sarvodaya Sahakari Bank: बैंकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अक्सर एक्शन लेता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक की बिगड़ते वित्तीय हालात को देखते हुए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत अब इस बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट से 15,000 रुपये से ज्यादा की रम नहीं निकाल पाएंगे।

रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कोई लोन नहीं दे सकेगा बैंक

सर्वोदय सहकारी बैंक (Sarvodaya Co-Operative Bank) पर RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत एक्शन लिया है। इसके साथ ही अब सर्वोदय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना किसी भी तरह का लोन या एडवांस रकम नहीं दे सकेगा। साथ ही उनका रिन्यूअल भी नहीं होगा। रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि सभी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 15,000 रुपये से ज्यादा की रकम विदड्रॉ नहीं की जा सकेगी।

पहले भी कई बैंकों पर एक्शन ले चुका RBI
रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि बैंक के खिलाफ लिए गए एक्शन को बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए जाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते 8 अप्रैल को RBI ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Cooperative Bank) पर भी एक्शन लिया था। तब बैंक की विदड्रॉ सर्विसेज पर बैन लगा दिया था। RBI ने उस वक्त भी बैंक की माली हालात को देखते हुए ये कदम उठाया था।

अब क्या होगा कस्टमर्स के पैसों का?

सर्वोदय सहकारी बैंक के खिलाफ RBI के एक्शन के बाद अब अकाउंट होल्डर्स के मन में यही सवाल है कि उनके पैसों का क्या होगा? बता दें कि डिपॉजिटर्स को-इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से खाताधारकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। DICGC रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है, जो कस्टसर्म को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। ऐसे में 5 लाख रुपये तक की जमा रकम वाले बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। 

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