सार
सुरेश रैना को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, रैना मुंबई एयरपोर्ट के पास मैरिएट ड्रैगनफ्लाई क्लब में देर रात पार्टी कर रहे थे। उनके साथ पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा, रैपर बादशाह और सुजैन खान समेत 34 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है, कि कोविड 19 के नियम का उल्लघंन कर ये सभी लोग मुंबई के इस होटल में रात 2.30 बजे तक पार्टी कर रहे थे।
स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, रैना मुंबई एयरपोर्ट के पास मैरिएट ड्रैगनफ्लाई क्लब में देर रात पार्टी कर रहे थे। उनके साथ पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा, रैपर बादशाह और सुजैन खान समेत 34 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है, कि कोविड 19 के नियम का उल्लघंन कर ये सभी लोग मुंबई के इस होटल में रात 2.30 बजे तक पार्टी कर रहे थे। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सूचना मिलने पर क्लब पर छापा मारा, तो रैना और रंधावा तो हाथ आ गए, लेकिन बाकी स्टार्स भाग निकले। हालांकि रैना और गुरु रंधावा को पुलिस ने बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया।
वहीं, इस मामले में सुरेश रैना की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि रैना मुंबई में एक शूटिंग के लिए पहुंचे थे। बाद में उन्हें उनके दोस्तों ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने से पहले डिनर के लिए बुलाया। रैना को स्थानीय समय और प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी। अधिकारियों द्वारा बताए जाने पर रैना ने तुरंत नियमों का पालन किया और इस घटना के लिए माफी भी मांगी। रैना हमेशा नियम कानूनों का पालन करते हैं। यह भविष्य में भी जारी रहेगा।
इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
अंधेरी स्थित होटल जेडब्ल्यू मैरियट में पार्टी कर रहे इन सेलेब्स के ऊपर आईपीसी, बॉम्बे पुलिस अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। मुंबई पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सहार पुलिस स्टेशन में 34 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है जो 188, 269, 34 आईपीसी और यू / एस 51 एनडीएमए के तहत दर्ज किया गया था। ड्रैगनफ्लाई पब में रात 2.50 मिनट पर छापा मारा गया था, जहां खुलेआम कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पार्टी में न ही किसी ने मास्क पहना था न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था।
क्या कहते है नियम
देशभर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसी के तहत तय समय के बाद नाइट पार्टी, पब, बार और होटल्स को बंद रखे जाने के नियम है। इसके बावजूद कई सारे बार-होटल और लोग भी सरेआम इस नियम की धज्जियां उठा रहे हैं। ऐसा करने वालों के ऊपर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। 1897 के महामारी कानून (Epidemic Act) के सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर कोई प्रावधानों या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। इसमें एक महीने की जेल और 10 हजार का जुर्माने तक का प्रावधान है।