सार
दिल्ली का मतदाता बनने की निर्धारित समय सीमा 11 जनवरी होने के मद्देनजर नये मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिये दो दिन का समय शेष है। चुनाव आयोग द्वारा छह जनवरी को घोषित दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के तहत आठ फरवरी को मतदान और 11 फरवरी को मतगणना होगी।
नई दिल्ली. दिल्ली का मतदाता बनने की निर्धारित समय सीमा 11 जनवरी होने के मद्देनजर नये मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिये दो दिन का समय शेष है। चुनाव आयोग द्वारा छह जनवरी को घोषित दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के तहत आठ फरवरी को मतदान और 11 फरवरी को मतगणना होगी। इसके मद्देनजर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अंतिम समय सीमा 11 जनवरी निर्धारित की गयी है।
दिल्ली निर्वाचन कालेज द्वारा जारी बयान के अनुसार इस साल एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोग दिल्ली की मतदाता सूची में 11 जनवरी तक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली का मतदाता बनने के लिये आवेदकों को दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप का विकल्प मुहैया कराया गया है।
कैसे बन सकते हैं मतदाता ?
आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाताओं को केवल मतदाता पहचान पत्र होने के आधार पर चुनाव के दौरान अपना वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। मतदान में हिस्सा लेने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। ऐसे मतदाता, जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि मोबाइल फोन से एसएमएस कर अथवा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप या मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से कर सकते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसे इसके लिये फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र के निकटतम मतदान केंद्र या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) में आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरा फॉर्म-6 भी जमा कर सकते है।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)