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5,000 रुपए तक हर महीने मिलता है पेंशन, मोदी की इस स्कीम में हुआ बदलाव; जानिए और क्या-क्या बदला
बिजनेस डेस्क। नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2015 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। 2015 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की थी। 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता को इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में हर महीने 210 रुपए जमा करता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। इस योजना से जुड़े नियमों में हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है।
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कौन जुड़ सकते हैं इस योजना से
इस योजना से 18 से 40 साल की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। अटल पेंशन योजना का लाभ वे लोग ही ले सकते हैं जो आयकर के दायरे से बाहर हों। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें निवेश करने वाले की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी और पत्नी की मृत्यु हो जाने पर बच्चों को भी पेंशन मिलती रहती है। ऐसी सुविधा किसी सरकारी पेंशन योजना में नहीं है।
कुछ सालों तक ही करना होता है निवेश
इस योजना में कुछ सालों तक निवेश करने के बाद जीवन भर पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना में निवेशकर्ता के साथ सरकार भी अपनी तरफ से अंशदान देती है।
नियम में क्या हुए बदलाव
इस योजना के नियमों में हाल में कुछ बदलाव हुए हैं। इनमें मुख्य बदलाव यह हुआ है कि अपग्रेड और डाउनग्रेड की सुविधा अब मौजूद नहीं है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोग साल में एक बार चुनी हुई पेंशन राशि को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं।
PRAN कार्ड की हार्ड कॉपी
पहले अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर PRAN कार्ड यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्यालय से हासिल कर सकते थे, लेकिन अब इसे eNPS पोर्टल के जरिए ही लिया जा सकता है। PRAN कार्ड 12 डिजिट का नंबर होता है। इससे उन लोगों की पहचान होती है, जिन्होंने खुद को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में रजिस्टर कराया होता है।
मृत्यु के बाद भी बंद नहीं होगा अकाउंट
नए नियमों के मुताबिक, अटल पेंशन स्कीम के अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद भी अकाउंट बंद नहीं होगा। मृत्यु की स्थिति में पत्नी और बच्चे अकाउंट को जारी रख सकते हैं। इस स्कीम में पेंशनधारक की असामयिक मौत हो जाने पर परिवार को पेंशन का फायदा मिलता रहता है।
ePRAN कर सकते डाउनलोड
नये नियमों के तहत अब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) का ई-वर्जन भी डाउनलोड कर के रखा जा सकता है। इसके लिए www.npscra.nsdl.co.in वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड करना होगा। यह काफी सुविधाजनक है।
जानकारी वेबसाइट पर मौजूद
अटल पेंशन योजना से संबंधित सारी जानकारी अब अटल पेंशन योजना ट्रांजैक्शन वेबसाइट पर मौजूद है। इससे इस योजना से जुड़े लोगों को काफी सुविधा होगी। उन्हें सभी जरूरी जानकारी एक जगह ही मिल जाएगी।