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टैक्स बचाने के जरूरी, 31 मार्च के पहले पीपीएफ, टाइम डिपॉजिट और एनएससी में कर सकते हैं निवेश
बिजनेस डेस्क। बचत और निवेश हर किसी के लिए जरूरी है। वहीं, साल 2020-21 के लिए इनकम टैक्स में छूट हासिल करने के लिए कुछ खास स्कीम में निवेश करना जरूरी होता है। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए 31 मार्च तक निवेश करना होता है। इसके लिए पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम (Time Deposit Scheme), पीपीएफ (PPF) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में निवेश किया जा सकता है। इनमें निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट तो मिलती है, रिटर्न भी अच्छा-खासा मिलता है। इसमें हर कोई निवेश कर सकता है। जानें इन स्कीम्स के बारे में।
(फाइल फोटो)
| Published : Feb 23 2021, 12:39 PM IST
टैक्स बचाने के जरूरी, 31 मार्च के पहले पीपीएफ, टाइम डिपॉजिट और एनएससी में कर सकते हैं निवेश
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट 500 रुपए से खोला जा सकता है। इस अकाउंट में हर साल कम से कम 500 रुपए जमा कराना जरूरी है। इसमें हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस पर सबसे ज्यादा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है। (फाइल फोटो)
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पीपीएफ अकाउंट का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल का है। अगर कोई चाहे तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ा सकता है। इस अकाउंट को 15 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 साल बाद इस स्कीम में लोन लेने की सुविधा मिलती है। खास परिस्थितियों में नियमों के तहत 7 साल के बाद कुछ पैसा निकाला जा सकता है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Saving Certificate) फिलहाल 6.8 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है। इस अकाउंट को 1000 रुपए से खोला जा सकता है। इस अकाउंट को किसी नाबालिग के नाम पर भी खोला जा सकता है। इसमें 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसमें अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट योजना बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह है। इसमें एक तय अवधि के लिए एकमुश्त रकम जमा करनी होती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉडिट स्कीम में 1 से 5 साल के लिए जमा पर 5.5 से 6.7 फीसदी तक ब्याज मिलता है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में कम से कम 100 रुपए का निवेश करना होता है। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम बैंकों की फि्क्स्ड डिपॉजिट से काफी अच्छी मानी जाती है। (फाइल फोटो)
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इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के मुताबिक, टाइम डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-सी के तहत टैक्स का छूट का लाभ मिलता है। इस योजना में 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है। इसमें जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। (फाइल फोटो)