MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • ताज़ा खबर
  • राष्ट्रीय
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • सरकारी योजनाएं
  • खेल
  • धर्म
  • ज्योतिष
  • फोटो
  • Home
  • National News
  • ऑफिस जाते हैं... शिफ्ट में काम करते हैं ? पढ़ लीजिए लॉकडाउन का यह नियम, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल

ऑफिस जाते हैं... शिफ्ट में काम करते हैं ? पढ़ लीजिए लॉकडाउन का यह नियम, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल

नई दिल्ली. कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। एक दिन बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर ही निकलें। इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है। किसी ने ऐसा किया तो उसे जुर्माना देना होगा। बता दें कि सरकार जो छूट देगी, वह 19 अप्रैल के बाद देगी, जब भरोसा हो जाएगा कि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन किया गया है। 

2 Min read
Asianet News Hindi
Published : Apr 15 2020, 01:55 PM IST| Updated : Apr 15 2020, 01:57 PM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • GNFollow Us
17
थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी
अगर 19 अप्रैल तक सभी नियमों को पालन होता है और फिर लॉकडाउन में छूट दी जाती है तब नियम के मुताबिक, सभी संस्थाओं में कर्मचारियों को थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन करनी होगी। शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक साथ बैठकर खाना न खाएं। गाइडलाइन में कानून तोड़ने वालों और अन्य लोगों के लिए जान-माल का खतरा पैदा करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 9 धाराओं के अनुसार एक्शन होगा।
27
इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी कि निर्देशों का पालन कराए
 लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की होगी। उन्हें ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। 
37
ऑफिस में भी एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो
लॉकडाउन के नए नियम के तहत किसी पब्लिक प्लेस पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। किसी ने भी इस नियम का पालन नहीं किया तो उसे सजा दी जा सकती है।
47
शराब, गुटखा पर रोक
नई गाइडलाइन के मुताबिक, शराब, तंबाकू और गुटखा की बिर्की पर भी रोक लगा दी गई है।  शादी या फिर अंतिम संस्कार के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मानना होगा। 
57
घर पर 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या बच्चे हैं तो घर से करें काम
नई गाइडलाइन के मुताबिक, 65 साल के बुजुर्ग और 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं तो घर से काम करने की कोशिश करें। संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।
67
लॉकडाउन में रिपेयरिंग की दुकानें खुलेंगी
20 अप्रैल के बाद कृषि क्षेत्र को राहत दी जाएगी। फार्म मशीनरी से जुड़े दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, मरम्मत की दुकान 20 अप्रैल से खुलेंगी। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
77
हॉटस्पॉट एरिया हुआ तो कोई छूट नहीं
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।

About the Author

AN
Asianet News Hindi
एशियानेट न्यूज़ हिंदी डेस्क भारतीय पत्रकारिता का एक विश्वसनीय नाम है, जो समय पर, सटीक और प्रभावशाली खबरें प्रदान करता है। हमारी टीम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर गहरी पकड़ के साथ हर विषय पर प्रामाणिक जानकारी देने के लिए समर्पित है।

Latest Videos
Recommended Stories
Related Stories
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Download on Android
  • Download on IOS
  • About Website
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2025 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved