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किसान, मकैनिक से लेकर प्लंबर तक... लॉकडाउन में कल से मिलेगी छूट, जानिए किसे और कैसे मिलेगी राहत
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लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं है। यह पहले की तरह ही चलती रहेगी। देश के सभी हिस्सों में इसमें पहले से ही छूट मिली हुई है।
कटाई के सीजन को देखते हुए सरकार ने किसानों को छूट दी है। किसान फसलों की कटाई कर सकेंगे। साथ ही खेती से जुड़े कार्य भी कर सकेंगे। गौरतलब है कि सरकार ने ग्रीन जोन एरिया में ही यह छूट दी है।
किसानों को खेती में कोई समस्या न हो इसको देखते हुए कृषि उपकरणों के दुकानों को भी छूट दी गई है। यह दुकानें 20 अप्रैल से खुलेंगी।
खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानों पर भी कोई रोक नहीं है। 20 अप्रैल से नॉन-हॉटस्पॉट एरिया में ये सभी दुकानें खुलेंगी।
सरकार ने परिवहन के सभी साधनों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस दौरान सवारी की कोई भी गाड़ियां नहीं चलेंगी। वहीं, फसल कटाई करने वाली सभी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले जाने की अनुमति दी गई है।
मछली पालन का भी काम किया जाएगा। 3 मई तक जारी लॉकडाउन के दौरान इस पर कोई रोक नहीं रहेगी। 20 अप्रैल से यह काम चालू हो जाएगा। हालांकि इस दौरान सरकार ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवर करने की हिदायत दी है।
दुग्ध उत्पादन पर कोई रोक नहीं रहेगा। साथ ही इनका परिवहन भी किया जाएगा। देश के 354 जिलों को नॉन-हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। यानी ये ग्रीन जोन में हैं। इसलिए 20 अप्रैल से यहां भी छूट जारी रहेगी।
20 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू किया जाएगा।
जरूरी सेवाओं में शामिल बैंक और एटीएम पर पहले से भी कोई रोक नहीं है। आगे भी ये सेवाएं जारी रहेंगी।
लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए ऑनलाइन क्लास लगाने की दिशा में काम किया जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के कार्यों को करने की इजाजत दी गई है। गौरतल है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हजार के पार पहुंच चुकी है। जबकि अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के संक्रमण से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है।
जरूरी सामानों में शामिल गैस, पेट्रोल-डीजल आदि मिलेंगे। इसमें पहले की तरह कोई रोक नहीं है।
सरकार ने सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग के कामों को इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कहीं भी किसी जरूरी सामान की कमी न हो आपूर्ती को बनाए रखने के लिए लोडिंग और अनलोडिंग के कार्यों को छूट दी गई है।
दवाओं और जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन को छूट दी गई है।
सरकार ने ट्रकों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों को छूट दी है। जो पहले की तरह आगे भी चलते रहेंगे।
रेलवे ने पहले ही साफ कर दिया था कि सवारी गाड़ियां 3 मई तक नहीं चलेंगी। रेलवे जरूरी सामानों के आवागमन के लिए पहले की तरह सिर्फ मालगाड़ी को चलाने की इजजात दी है।
आम लोगों के जरूरत के सामान सब्जी, फल और राशन की दुकानों पर पहले की तरह कोई रोक नहीं है। इन दुकानों पर लोग खरीददारी करने के लिए जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। इसके साथ ही घर से निकलने पर फेस कवर करना जरूरी है।