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कोरोना से जुड़े कठोर नियम, सऊदी में बीमारी छिपाई तो 1 करोड़ रु. का जुर्माना, हांगकांग में 6 महीने की जेल
नई दिल्ली. भारत में 21 दिन का लॉकडाउन है। पीएम मोदी सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं। इसके बाद भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बताते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में लॉकडाउन तोड़ने या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पाल न करने पर क्या सजा दी जा रही है? लेकिन उससे पहले बता दें कि दुनिया में कोरोना की स्थिति क्या है? दुनिया में कोरोना के 1,118,202 केस आ चुके हैं। 59220 मौत हो चुकी है। 229157 लोग ठीक हो चुके हैं।
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सबसे पहले भारत की बात। भारत में 4 अप्रैल की शाम 4 बजे तक कोरोना के 3229 केस आ चुके हैं। 86 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। लेकिन पूरे देश के लिए लॉकडाउन तोड़ने पर कुछ अलग से सजा का प्रावधान नहीं है।
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दुनिया के 90 देशों में लॉकडाउन है। 87% लोग इस लॉकडाउन से प्रभावित हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर के 180 देशों में स्कूल-कॉलेज बंद हैं।
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इटली में लॉकडाउन के दौरान बिना काम के बाहर निकले पर 2.5 लाख और लोम्बार्डी में 4 लाख रु. का जुर्माना है। अब तक 40 हजार लोगों पर जुर्माना लग चुका है।
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हांगकांड में क्वारेंटाइन का नियम तोड़ने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है।
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सऊदी अरब में बीमारी छिपाने और ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्मान लगाया जा रहा है। यह दुनिया में सबसे अधिक जुर्माने की राशि है।
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रूस में क्वारेंटाइन का नियम तोड़ने पर 7 साल की सजा दी जा सकती है। मैक्सिको के युकाटन में बीमारी छिपाने पर 3 साल जेल में काटने पड़ेंगे।
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फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते क्वांरेंटाइन ने आदेश दिया है कि नियम तोड़ेने वाले को गोली मारने को गोली मार दो। अफ्रीका में बाहर निकलने वालों पर पुलिस रबर की गोली चला रही है।
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कोलंबिया में कुछ जगहों पर नेशनल आईडी के नंबर के आधार पर निकलने की मंजूरी है। जिनकी आईडी नंबर 0,4,7 पर खत्म होता है, वे सोमवार को निकल सकते हैं।
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पनामा में महिला और पुरुष अलग-अलग दिन में घर से बाहर निकल सकते हैं। महिलाएं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सिर्फ दो घंटे के लिए घर से बाहर निकल सकती हैं।
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