नहीं कटेगा आपका चालान, भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। 1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट से खासा खौफ सड़कों पर दिख रहा है। कई गुना बढ़ी जुर्माना की राशि ने लोगों की जेब पर भारी प्रभाव डाला है। इससे बचने के लिए हम बता रहें हैं कुछ तरीके जिसको अपना कर आप अपना चालान कटने से बचा सकते हैं।
| Published : Sep 13 2019, 10:27 AM IST
नहीं कटेगा आपका चालान, भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
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हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी चलाते समय पर फोन का इस्तेमाल न करें। गाड़ी सड़क किनारे रोककर फोन पर बात करने की आदत डालें। शराब पीकर वाहन कभी न चलाएं। साथ ही ड्राइविंग के दौरान जल्दबाजी में न रहें और स्पीड का ख्याल रखें।
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गाड़ी चलाते समय अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के कागजात जरूर रखें। डीएल और पीयूसी सर्टिफिकेट ओरिजनल होना जरूरी है, बाकी आरसी और इंश्योरेंस की आप फोटोकॉपी भी साथ रख सकते हैं।
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हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी चलाते समय पर फोन का इस्तेमाल न करें। गाड़ी सड़क किनारे रोककर फोन पर बात करने की आदत डालें। शराब पीकर वाहन कभी न चलाएं। साथ ही ड्राइविंग के दौरान जल्दबाजी में न रहें और स्पीड का ख्याल रखें।
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चालान से बचने के लिए वाहन चलाते वक्त रेड लाइट जंप न करें, रॉन्ग साइड वाहन चलाने से बचें, हमेशा सीट बेल्ट बांधकर घर-दफ्तर से निकलें और टू व्हीलर वाले हमेशा हेलमेट पहनकर राइड करें।
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डिजिलॉकर क्लाउड स्टोरेज पर आधारित एक वर्चुअल लॉकर है। एक बार इसमें अपने दस्तावेज अपलोड करने के बाद उसकी मूल प्रति यानी हार्ड कॉपी को साथ रखने की जरूरत नहीं होती है। नवंबर 2018 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके डिजिलॉकर को कानूनी मान्यता दी थी।
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डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में आप अपना DL, RC और इंश्योरेंस की स्कैन कॉपी रख सकते हैं। इसमें रखे दस्तावेजों को भी ओरिजनल हार्ड कॉपी की तरह ही माना जाता है। पीयूसी डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में लिंक करने का ऑप्शन नहीं है। यह आपको ओरिजन ही रखना होगा।