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एसिड अटैक को लेकर मात्र 4 देशों में ही बने हैं सख्त कानून, अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया नहीं, लिस्ट में हैं ये नाम
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भारत में बिना लिखित जानकारी के एसिड बेचना मना है। एसिड कितनी मात्रा में बेचा गया है, इसका ब्यौरा देना भी जरुरी है। आईडी दिखाने के बाद ही कोई दूकानदार किसी को एसिड बेच सकता है।
भारत में आईपीसी की धारा 326 A के तहत अगर किसी पर एसिड से हमला किया गया है तो अपराध गैरजमानती केटेगरी में गिना जाएगा। साथ ही दोषी को 10 साल जेल की सजा और जुर्माना भरना होगा।
इसके अलावा एसिड अटैक पीड़ित को राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा जो जुर्माने की राशि के अतिरिक्त होगा। इसके साथ ही पीड़ित का मुफ्त इलाज किया जाएगा।
लेकिन भारत में कोर्ट-कचहरी में ये मामले काफी लंबे खींच जाते हैं। इस वजह से अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। वो आराम से एसिड खरीद कर अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देते हैं।
एसिड अटैक को लेकर कानून बनाने में सबसे पहला नाम आता है बांग्लादेश का। इस देश में 2002 में इसे लेकर कानून पारित किया गया था। इसमें आरोपी को आजीवन जेल की सजा सुनाने का प्रावधान है। साथ ही सजा की प्रक्रिया काफी जल्द पूरी कर दी जाती है।
पाकिस्तान में एसिड अटैक को लेकर बेहद सख्त कानून हैं। यहां दोषी को सीधे 10 साल जेल भेज दिया जाता है। साथ ही 10 लाख की रकम का जुर्माना लगाया जाता है जो पीड़ित के परिवार को मिलता है।
इसी साल नेपाल में भी एसिड अटैक को लेकर कानून बनाए गए। इसमें अगर पीड़ित की मौत हो जाती है तो अपराधी को उम्रकैद दी जाएगी। वहीं अगर वो घायल है तो अपराधी को 20 साल जेल की सजा दी जाएगी। साथ ही 10 लाख नेपाली रुपये में दंड भरना पड़ेगा।
इसके अलावा एसिड अटैक को लेकर सिर्फ यूके में इसकी खरीद को लेकर कानून बनाए गए हैं। यहां एसिड अटैक के बाद अपराधी पर कोई केस ही नहीं चल पाता। इसकी वजह है यहां कोई नियम ना बना होना।