इस देश में हर तीसरी बच्ची का होता है रेप, अब रोक लगाने के लिए सरकार ने लिया बेहूदा फैसला
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इन दिनों सोमालिया देश चर्चा में है। यहां सेक्सयुअल इंटरकोर्स रिलेटेड क्राइम बिल लाया गया है, जिसके बाद इसपर घमाशान छिड़ गया है। इस बिल में ऐसा नियम पास किया गया है, जिसकी पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है।
इस बिल के मुताबिक, अब यहां लड़कियों का बाल विवाह कानूनी करवा दिया जाएगा। यानी अब लड़कियों की शादी 18 से पहले कर दी जा सकती है और इसके लिए किसी को सजा भी नहीं मिलेगी।
इस नए बिल के मुताबिक, जैसे ही बच्ची के सेक्सयुअल ऑर्गन्स डेवलप करेंगे यानी उसके पीरियड्स आ जाएंगे, उसके बाद माता-पिता अपनी मर्जी से उसकी शादी करवा सकते हैं। इस बिल के बाद खुद सोमालिया में महिलाओं के बीच काफी विरोध देखने को मिल रहा।
यहां कई महिला संस्थाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमालिया में वैसे ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामलों में काफी बढ़त है। ऐसे में इस तरह के बिल से इनमें और जबरदस्त उछाल आएगा।
यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमालिया में हर तीसरे रेप की शिकार 18 से कम उम्र की बच्चियां होती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूएन ने सोमालिया सरकार से इसके लिए कड़े कदम उठाने को कहा था।
अब सोमालिया सरकार ने इस बिल के जरिये कहा है कि अगर लड़की की शादी कम उम्र में हो जाएगी तो उसके साथ अपने आप रेप के मामले घट जाएंगे। इस तर्क के साथ ही ये नया बिल पास किया गया है।
बता दें कि सोमालिया में लड़कियों को नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता है। यहां लगभग हर लड़की का खतना किया जाता है। साथ ही उसके साथ रेप से लेकर मारपीट और अत्याचार करना बेहद नॉर्मल है।
सोनालिया को बेहद गरीब देशों में शामिल किया जाता है। यहां लोगों के पास अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने का श्रोत नहीं है। ऐसे में अब लड़कियों के लिए ऐसे बिल को पास कर इस देश में क्राइम का ग्राफ ही बढ़ाने का काम किया जा रहा है।