सार
झारखंड (Jharkhand) में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने टेंशन बढ़ा दी है। इस पर ब्रेक लगाने के लिए हेमंत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं।
झारखंड। झारखंड (Jharkhand) में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने टेंशन बढ़ा दी है। इस पर ब्रेक लगाने के लिए हेमंत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान आगामी 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सभी पार्क, स्टेडियम, पर्यटन स्थल, जिम, चिड़ियाघर और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे। कई अन्य पाबंदियों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) के मुताबिक, दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत है। सिर्फ रेस्टोरेंट, बार और दवा की दुकानें सामान्य समय के अनुसार खुलेंगी। सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार और शॉपिंग मॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। आउटडोर कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इनडोर आयोजनों में हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। सरकारी और निजी संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।
ये प्रतिबंध रहेंगे
- अगले आदेश तक सभी स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। यहां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे।
- दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। बार, रेस्टोरेंट और दवाई की दुकान पहले जैसे समय तक खुले रहेंगी।
- स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्वीमिंग पूल, पर्यटक स्थल बंद रहेंगे।
- मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल अपने 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे।
- सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम होगा।
- बायोमैट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- हाट और बाजार उचित सामाजिक दूरी का अनुपालन करवाते हुए ही खोले जा सकेंगे।
- शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है।
- आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
- इनडोर आयोजन में कार्यक्रम स्थल का 50 प्रतिशत या 100 लोग जो भी इन दोनों विकल्पों में संख्या के लिहाज से कम होगा, उसकी अनुमति दी जाएगी।
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