भारत में गर्भपात का MTP कानून क्या हैं? एक महिला के अबॉर्शन पर क्यों छिड़ी बहस?
MTP laws in India and pregnancy abortion: एक महिला के गर्भपात के अधिकार और अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार के बीच बहस छिड़ गई है। यहां जानें क्या है पूरा मामला।

26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जहां एक महिला ने अपनी कमजोर शारीरिक और मानसिक स्थिति का हवाला देते हुए अपने 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अनुरोध किया है। एमटीपी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में खंडित फैसला आया है। जिससे एक महिला के गर्भपात के अधिकार और अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार के बीच बहस छिड़ गई है।

महिला ने क्यों की तीसरे बच्चे के गर्भपात की मांग
भारत सरकार 20 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं देती है, विशेष मामलों में यह समय अवधि बढ़ा दी जाती है। याचिका एक 27 वर्षीय महिला ने दायर की थी जो दो बच्चों की मां है और अपनी 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करना चाहती है। महिला ने कहा कि वह क्लिनिकल डिप्रेशन में थी और तीसरे बच्चे को पालने के लिए मानसिक या वित्तीय स्थिति में नहीं थी।
भारत में एमटीपी संशोधन अधिनियम क्या है?
भारत में गर्भपात कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम और इसके संशोधनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो गर्भावस्था के कुछ हफ्तों के बाद गर्भपात की सीमा निर्धारित करते हैं। एक डॉक्टर की देखरेख में 12 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है, जबकि दो डॉक्टर 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दे सकते हैं। जब अपवाद मामलों की बात आती है, तो कानून 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। हालांकि केवल कुछ वर्ग की महिलाओं को 20 सप्ताह की निर्दिष्ट अवधि के बाद अपनी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति है।
गर्भपात कानून फिर से बहस में क्यों हैं?
महिला ने गंभीर मानसिक और शारीरिक परेशानी के कारण 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने आत्महत्या करके मरने की कोशिश की थी और उसकी याचिका के अनुसार, उसके पास दूसरे बच्चे को पालने की वित्तीय स्थिति नहीं है।
महिला के गर्भपात अधिकार
शीर्ष अदालत द्वारा उसके गर्भपात अनुरोध को अनुमति दिए जाने के बाद, एम्स के चिकित्सकों ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को लिखा था कि अजन्मे बच्चे के जीवित रहने की प्रबल संभावना है और गर्भपात भ्रूण के जीवन के अधिकार पर कदम होगा। मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा गया, जिन्होंने कहा कि महिला के गर्भपात के अधिकार को अन्य सभी तर्कों से ऊपर होना चाहिए। हालांकि मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ के खंडित फैसले ने एक बार फिर देश में गर्भपात की बहस को गर्म कर दिया है।
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