4 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र के पालघर में हुए एक सड़क हादसे में उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार कार ड्राइव कर रही डॉ. अनाहिता तेज रफ्तार से कार चलाती थी। इसके लिए उनका कई बार चालान काटा गया था।  

मुंबई। उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनाहिता पंडोले की रफ्तार के प्रति दीवानगी के चलते हुई थी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया है कि डॉ. अनाहिता का यातायात नियमों के उल्लंघन करने का इतिहास रहा है। 2020 के बाद से कई बार उनका ओवर-स्पीडिंग के लिए चालान काटा गया था। उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह जिस कार में सवार थे उसे डॉ. अनाहिता ड्राइव कर रही थी। उन्हें तेज गति से वाहन चलाने और साइरस मिस्त्री की मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 

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4 सितंबर 2022 को हुआ था हादसा
साइरस मिस्त्री की मौत के मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र के पालघर जिले की पुलिस को अपनी जांच के दौरान डॉ. अनाहिता के यातायात नियमों के उल्लंघन करने के इतिहास के बारे में पता चला है। 4 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र के पालघर जिले में सूर्या नदी पुल की रेलिंग से मर्सडीज बेंज कार के टकरा जाने से टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री (54) और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। हादसे में कार चला रही डॉक्टर अनाहिता और उनके पति डेरियस गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे।

चार्जशीट का हिस्सा बनेगा चालान
पालघर के एसपी बालासाहेब पाटिल ने कहा कि डॉ. अनाहिता सात बार तेज रफ्तार से कार ड्राइव करते हुए स्पीड कैमरों में कैद हुईं थी। इसके लिए उनका चालान काटा गया था। ये घटनाएं 2020 से सितंबर 2022 में दुर्घटना के दिन तक हुईं। उसके खिलाफ ई-चालान को अब चार्जशीट का हिस्सा बनाया जाएगा। जो कार पालघर में हादसे का शिकार हुआ उससे भी कई बार ओवर-स्पीडिंग की गई थी। इसके लिए चालान जारी किए गए थे। यह कार जेएम फाइनेंशियल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसका इस्तेमाल अनाहिता पंडोले करती थी।

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बालासाहेब पाटिल ने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक इस मामले में हम कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देंगे। पुलिस ने अब तक हादसे के संबंध में डॉ. अनाहिता का बयान दर्ज नहीं किया है। पालघर पुलिस ने नवंबर में डॉक्टर अनाहिता के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अलावा IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा 304 (ए), 279 और 337 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

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