मंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शहरवासियों को खुशखबरी देते हुए ऐलान किया की इस महीने के अंत (फरवरी) तक एक्सपर्ट की सलाह पर मुंबई को अनलॉक करने का फैसला किया है।

मुंबई. देशभर में कोरोना तीसरी लहर धीमी पड़ती नजर आ रही है। जिसके चलते कई राज्य सरकारों ने पाबंदियां हटा दी हैं। वहीं कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई में भी अब छूट मिलने वाली है। मंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शहरवासियों को खुशखबरी देते हुए ऐलान किया की इस महीने के अंत (फरवरी) तक मुंबई को अनलॉक करने का फैसला किया है।

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शेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद लिया गया ये फैसला
दरअसल, मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को कोरोना मामलों की समीक्षा बैठक की। जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श लेने के बाद कहा-पिछले कई दिनों से शहर में कोविड मामलों में गिरावट देखी जा रही है। इसलिए एक्सपर्ट की सलाह पर इस महीने के अंत तक शहर को अनलॉक करने का फैसला किया गया है।

लेकिन गुड न्यूज के साथ एक चेतावनी भी दी
बता दें कि मेयर किशोरी पेडनेकर मुंबईवासियों को खुशखबरी देते हुए एक चेतनावनी का नोट भी छोड़ा है। जिसमें उन्होंने कहा मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। अगर किसी ने इन नियमों को तोड़ा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवई की जाएगी। इसलिए दुकानदार से लेकर आम आदमी इन नियमों का पालन करे।

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कई दिन से मुंबई में कम हो रहा कोरोना
पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में सोमवार को सिर्फ 356 नए मामले दर्ज हुए, 21 मई 2021 के बाद यह एक दिन में कोरोना मामलों की सबसे कम संख्‍या है। वहीं कोरोना संक्रमण से पांच लोगों को जान गंवानी पड़ी है। कुल मिलाकर मुंबई में इस समय कोरोना संक्रमण के 10,50,194 केस आ चुके हैं जबकि 16,654 लोगों को संक्रमण के कारण जान गंवानी पड़ी है।

मुंबई में अभी है यह नई गाइडलाइन 
 BMC की नई गाइडलाइन के मुताबिक मुंबई में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। नई गाइडलाइन में रेस्तरां, बार और थियेटर को 50 फीसदी क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सभी टूरिस्ट प्लेस भी खोल दिए गए हैं। साप्ताहिक बाजार भी पहले की तरह ही खोले जा सकेंगे। स्पा और सैलून भी 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार के लिए अब लोगों की उपस्थिति के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है यानी अंतिम संस्कार में जितने भी लोग शामिल हो सकते हैं। शादी के कार्यक्रमों के लिए 25 फीसदी या ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों लोगों की उपस्थिति की अनुमति है। खेल के मैदानों में 25 फीसदी लोगों की मौजूदगी है। 

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