सार
कोर्ट की सुनवाई के पहले शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु (Sunil Prabhu) और डिप्टी स्पीकर ने अपना जवाब दाखिल किया था। इसके साथ ही उन्होंने शिंदे गुट के बागियों को फैसला आने तक निलंबित करने की मांग की थी।
मुंबई. महाराष्ट्र में बागी विधायकों की अयोग्यता की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पीकर अभी बागी विधायकों की अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं लें। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा- मंगलवार को अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। अगर कोर्ट के द्वारा आज इस मामले में सुनवाई नहीं की जाती है।
कोई फैसला नहीं लें स्पीकर
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया कि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर अभी कोई फैसला नही लें। बता दें कि कि इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने अपना हलफनामा देते हुए कहा था कि विधायकों को 48 घंटे का समय दिया गया था लेकिन उन्होंने 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बता दें कि शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले में कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, शिवसेना, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक का समय दिया था।
फैसले के बाद हो सकता है कैबिनेट विस्तार
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नए सीएम बनने के बाद से अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद ही एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि अगर फैसला शिंदे खेमे के पक्ष में आया तो 13 जुलाई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है।
क्या है मामला?
बता दें कि पिछले महीने महाराष्ट्र में बगावत शुरू हो गई थी। एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक गुजरात और गुवाहाटी में इकट्टा हो गए थे। इस बीच तत्कालीन डिप्टी स्पीकर ज़ीरवाल ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था जिन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ बगावत की थी। जिन 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है उसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल है।
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