सार

पुणे में एक शख्स ने व्रत रखा था। व्रत तोड़ने के लिए जोमैटो पर पनीर का आर्डर दिया। लेकिन होटल ने गलती से उसे चिकन भेज दिया। मामला कन्ज्यूमर कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने होटल पर 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
 

नागपुर। कभी-कभार ऐसा हो जाता है, जो आपके दिमाग को चकरघन्नी बना देता है। ऐसा ही कुछ पुणे के एक शख्स के साथ हुआ। उसने व्रत रखा था। व्रत तोड़ने के लिए जोमैटो पर पनीर का आर्डर दिया। लेकिन होटल ने गलती से उसे चिकन भेज दिया। मामला कन्ज्यूमर कोर्ट में पहुंचा। 
अब पुणे की अतिरिक्त जिला उपभोक्ता फोरम ने जोमैटो और होटल पर 55 हजार का जुर्माना लगाया है। कन्ज्यूमर खुद एक वकील है। उसका आरोप है कि एक बार नहीं, दो बार ऐसी गलती दुहराई गई। 
 
वकील शनमुख देशमुख को हिंजेवाणी स्थित होटल प्रीत पंजाबी स्‍वाद से यह डिलीवरी हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरी राशि 45 दिन में दे दें। देरी करने पर उसे 10 प्रतिशत ब्‍याज के साथ देना होगा। 

देशमुख बॉम्‍बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि 31 मई 2018 को वह दफ्तर के काम से पुणे गए थे। वहां उन्‍होंने जोमैटो ऐप का इस्‍तेमाल करके होटल से पनीर बटर मसाला मंगवाया था। 

देशमुख ने बताया कि वे हर गुरुवार को गणेशजी का व्रत करते हैं। देशमुख जिस हॉस्‍टल में ठहरे थे वहीं खाने का यह पार्सल आया। उन्होंने तुरंत डिलिवरी बॉय को कॉल करके इसकी जानकारी दी। डिलिवरी बॉय ने इसे होटल की गलती बताया। 

देशमुख ने होटल प्रीत पंजाबी स्‍वाद के मैनेजर से संपर्क किया। मैनेजर ने उन्हें दूसरा पार्सल भेजा। लेकिन इसमें भी चिकन निकला। इसके बाद देशमुख ने अपने वकील संदेश गुंडगे के जरिए फूड डिलिवरी चेन और होटल को कानूनी नोटिस भेजे। इसमें देशमुख ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए हर्जाने की मांग की थी। लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसके बाद देशमुख ने कन्ज्यूमर कोर्ट में हर्जाने के तौर 5 लाख और मानसिक उत्‍पीड़न के लिए 1 लाख रुपयों की मांग की थी।