सार

किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को नई दिल्ली में लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी। सिद्धू पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। इसे 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली. केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी एक्टर दीप सिद्धू को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी। बता दें कि हिंसा की शुरुआत लाल किले से हुई थी। सिद्धू पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। इसे 9 फरवरी को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका पर सिद्धू के पक्ष में बहस करते हुए उनके वकील ने कोर्ट से कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित होता हो कि सिद्धू ने भीड़ को उकसाया। सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने तर्क दिया कि यह आंदोलन किसान नेताओं ने किया था। सिद्धू किसी भी किसान यूनियन का सदस्य नहीं है।

यह भी जानें...

  • लाल किले पर हुई हिंसा की देशभर में आलोचना हुई थी। किसान नेताओं ने भी इसे गलत ठहराया था। किसान मजदूर संघर्ष समिति के जनरल सचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा था, हमारा कार्यक्रम दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर था वहां पर जाकर हम लोग वापस आ गए। हमारा न तो लाल किले का कार्यक्रम था, न ही झंडा फहराने का था। जिन लोगों ने ये काम किया हम उनकी निंदा करते हैं। जिसने भी ये काम किया वो दोषी है। 
  • मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिद्धू ने दो दिन पहले दिल्ली आकर सिंघु सीमा पर प्रदर्शनकारियों को भड़काऊ भाषण दिया था।
  • सिद्धू ने 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के सनी देओल के लिए प्रचार किया था। 
  • कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया था कि दीप सिद्धू प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का सदस्य है।

(File Photo)