सार
कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा- प. बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल नो एंट्री जोन घोषित होंगे। यानी पंडाल में दर्शन के लिए आम लोग नहीं जा सकेंगे। पंडालों में सिर्फ आयोजकों की ही एंट्री होगी।
कोलकाता. कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा, प. बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल नो एंट्री जोन घोषित होंगे। यानी पंडाल में दर्शन के लिए आम लोग नहीं जा सकेंगे। पंडालों में सिर्फ आयोजकों की ही एंट्री होगी।
कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, पंडाल से पहले बैरीगेट लगाना होगा। इसके अलावा इनमें नो एंट्री के बोर्ड लगाने होंगे। पुलिस लक्ष्मी पूजा के बाद इस पर रिपोर्ट पेश करेगी।