सार

राजधानी भोपाल के कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर सभी मार्केट को आज बुधवार से खोलने की अनुमति दे दी गई है।प्रशासन ने इसके लिए नियम व शर्तें तय की है, जिसमें सामान और दिन के आधार पर दुकानें खोली जाएंगी। इनके खुलने का समय सुबह 11 से शाम 5 तक ही होगा।

भोपाल. मध्यप्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच राजधानी भोपाल के कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर सभी मार्केट को आज बुधवार से खोलने की अनुमति दे दी गई है। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से राजधानी भोपाल की सभी दुकानें बंद थी। 61 दिनों बाद दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए नियम व शर्तें तय की है, जिसमें सामान और दिन के आधार पर दुकानें खोली जाएंगी। इनके खुलने का समय सुबह 11 से शाम 5 तक ही होगा। ज़रूरी सेवा जैसे किराना, दूध, गाड़ी रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले ही तरह सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेंगी। पहले की तरह ही शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों के घर से निकलने पर बैन जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लोगों को ही ड्यूटी पर जाने की छूट रहेगी। 

भोपाल के कलेक्टर तरुण कुमार पिथोडे ने धारा 144 में संशोधन कर बाजार खोलने का आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 11 से 5 बजे तक अलग-अलग दुकाने खोलने की छूट दे दी गयी है। शहर को तीन सेक्टर में बांट कर दुकानों को दिन और सामान के आधार पर 27 मई से खोलने की छूट दी गयी है। पुराने भोपाल, बैरागढ़ के साथ कंटेनमेंट और बफर क्षेत्र को छोड़कर थोक बाजार और रिटेल मार्केट के दुकानदारों को सामान की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन और बिक्री में छूट दी गई है।

इस तरह खुलेंगी दुकानें

  • कपड़ा, जूते-चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकानें-  सोमवार और गुरुवार को सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी। 
  • इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल फोन की दुकानें- मंगलवार और शुक्रवार को खुलेंगी। 
  • ज्वेलरी सराफा, बर्तन,कॉस्मेटिक एवं अन्य दुकानें- बुधवार और शनिवार को खोली जाएंगी। 
  • जरूरी सामानों में शामिल किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें- पहले की तरह रोज सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेंगी। 

मास्क पहनना अनिवार्य

बाज़ार खोलने की छूट भले ही दे दी गयी है लेकिन इन सभी क्षेत्रों में लोगों को मास्क पहनना होगा और हाथों को बार-बार सेनेटाइज करना होगा। सोशल डिस्टेंशन और दुकान का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। 

कलेक्टर ने लगाया है यह प्रतिबंध 

  • जिलें में पूर्व में घोषित टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा, इस दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। 
  • जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। बाहर आने वालों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं। 
  • जिले में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाने पर रोक जारी रहेगी। 
  • परिवहन के सभी साधनों बस, टैक्सी, आटो-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। 
  • सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण-प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, होटल, स्पा, सैलून आदि बंद रहेंगे। 
  • सभी धार्मिक स्थल बंद। 
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, शराब, पान, गुटका, तंबाकु का सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। 
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों , गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों के घर से निकलने पर बैन रहेगा। 

जिला प्रशासन ने इन्हें दी छूट 

  • राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया समेत अन्य जरूरी सेवाओं में जुटे लोगों को छूट रहेगी। 
  • सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ की उपस्थिति में संचालित होंगे। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी को कार्यालय आने की इजाजत नहीं। इसके साथ ही सभी को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करना जरूरी है। 
  • शादी-विवाह समारोह में कुल 10 लोगों को मौजूद रहने की इजाजत। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य। 
  • अंतिम संस्कार के लिए कुल 10 लोगों की उपस्थिति को इजाजत। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पालन। 
  • प्रवासी श्रमिक, छात्र-छात्राओं एवं अन्य जिला -राज्यों में फंसे हुए  लोगों को शासन द्वारा आवागमन हेतु टैक्सी, बस या ट्रेन के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी।