सार
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट बैंक (2000 Note) में बदले या जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह घबराने की आवश्यकता नहीं है।
RBI Ban 2000 Note. भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2023 से 2000 के नोट बदलने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोटों को बदल सकता है। आरबीआई ने यह भी कहा कि किसी भी तरह से घबराने या फिर जल्दबादी करने की आवश्यकता नहीं है। 2000 के सभी नोट वैध हैं और बैंक आसानी से इन्हें जमा करेंगे। हालांकि मिनी नोटबंदी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। वहीं भाजपा ने भी विरोधियों को जवाब दिया है। आइए जानते हैं कि 2000 के नोट बदलने और जमा करने के नियम क्या हैं?
RBI Ban 2000 Note: क्या हैं नियम और गाइडलाइंस
- 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक बदले/जमा किए जाएंगे 2000 के नोट
- 1 बार में 2000 के सिर्फ 10 नोट ही बदले जा सकते हैं
- नोट बदलने के लिए पर्याप्त संख्या में छोटे नोट उपलब्ध हैं
- 20,000 तक के नोट बदलने के लिए फार्म नहीं लगेगा
- अपने खाते में नोट जमा करने की कोई सीमा आरबीआई ने तय नहीं की है
- 2000 के नोटों का ब्योरा रखना होगा, एक्सचेंज फार्म में सब दिया है
- बैंकों को सामान्य काउंटर की व्यवस्था करनी होगी, धूप से बचने को शेड लगाने होंगे
- फिलहाल 1000 के नोट जारी करने की कोई योजना नहीं है
- पेट्रोल पंपों पर ज्यादातर लोग 2000 के नोट लेकर पहुंच रहे हैं
- ऑनलाइन कैश ऑन डिलिवरी में भी 2000 के नोटों की भरमार है
RBI Ban 2000 Note: पेट्रोल पंप- कैश ऑन डिलिवरी की परेशानी
2000 के नोट जमा करने के लिए बैंकों में लाइन लगनी शुरू हुई है। वहीं ज्यादातर लोग जिनके पास सीमित संख्या में 2000 के नोट हैं, वे बैंक जाने की बजाय पेट्रोल पंप पर इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ऑनलाइन डिलिवरी करने वाली फर्म्स का कहना है कि कैश ऑन डिलिवरी के दौरान भी ज्यादातर लोग 2000 के नोट दे रहे हैं। इसके अलावा लोकल खरीदारी के दौरान भी 2000 के नोट दुकानदारों तक पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर दुकानदार यह नोट लेने की बजाय बैंक में जमा करने की सलाह दे रहे हैं।
यह भी पढ़ें