सार
सड़क दुर्घटना में घायलों के तुरंत और बेहतर इलाज की दिशा में केंद्र सरकार एक अच्छी पहल करने जा रही है। केंद्र सरकार ने घायलों के इलाज के लिए कैशलेस इलाज योजना को अंतिम रूप दिया है। इसमें डेढ़ लाख तक का इलाज कवर हो सकेगा।
नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग के आंकड़ें मानें, तो भारत में हर दिन 1230 सड़क हादसे होते हैं। इनमें 400 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। वहीं, हर साल 5 लाख हादसों में डेढ़ लाख मौतें होती हैं। करीब 3.5 लाख लोग घायल होते हैं। घायलों के इलाज में काफी दिक्कतें होती हैं। इन सब दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कैशलेस इलाज योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना के तहत हर घायल को अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक के इलाज का कवरेज मिलेगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अस्पताल घायलों को तुरंत भर्ती करके इलाज शुरू करें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की यह योजना नए वित्तीय वर्ष (2021-2022) से लागू किए जाने की संभावना है।
परिवार को भी मिलेगी मदद..
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम-2019 में केंद्र को सड़क दुर्घटना के घायलों के कैशलेस इलाज की योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया था। योजना के तहत मोटर वाहन दुर्घटना फंड तैयार होगा। इसी फंड से दुर्घटना में घायलों के इलाज के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। वहीं, मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी।
ऐसे मिलेगा मुआवजा
योजना में ‘हिट एंड रन’ हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए अलग से मुआवजे का इंतजाम किया जा रहा है। मुआवजे की राशि तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा। योजना के तहत जब तक घायल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, उसका इलाज कराया जाएगा। इसमें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक लाने-ले जाने का खर्चा भी शामिल होगा। पीएम-जय के तहत आने वाले घायलों को ठीक होने के बाद के इलाज में भी लाभ मिलेगा।
योजना के तहत दुर्घटना फंड में तीन खाते होंगे। एक खाता बीमाधारक घायलों के लिए होगा। दूसरा खाता गैर-बीमा वाले वाहनों या हिट एंड रन के मामलों के पीड़ितों के लिए होगा। इसका फंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले उपकर और जुर्माने की राशि से आएगा। तीसरा खाता ‘हिट एंड रन’ के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने बनाया जाएगा। इसमें जनरल इंश्योरेंस से फंड आएगा।