17 मई को लॉककडाउन का तीसरा चरण खत्म हो गया। जिसके बाद आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो रहा है। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें सरकार ने पहली की तरह ही रेल और उड़ान सेवाओं को बंद रखा है। इसके साथ ही भीड़ वाली जगहों पर भी पाबंदी जारी रखा है।

नई दिल्ली. देश में जारी कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। आज यानी 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो रहा है। रविवार, 17 मई को लॉककडाउन का तीसरा चरण खत्म हो गया। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकार को बढ़ा दिया है, जिसमें राज्य सरकारें छूट और पाबंदियों का निर्णय कर सकेंगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश को पांच जोन में बांटा है। इसमें ग्रीन जोन, ऑरेज जोन और रेड जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन शामिल किया गया है। हालांकि इसका भी निर्धारण राज्य की सरकारें ही करेंगी। इन सब के इतर केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में कुछ पाबंदिया और छूट जारी की गई हैं। आइए जानते हैं आज से 31 मई तक क्या-क्या बंद रहेगा....

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

इन सेवाओं पर पहले की तरह जारी है पाबंदी-

  • गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी घरेलु और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बद रहेंगी।
  • पहले की तरह ही ट्रेन और मेट्रो सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 
  • स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान भी पहले की तरह ही बंद रहेंगे। गृहमंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का निर्देश दिया है। 
  • होटल, रेस्टोरेंट, बार पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। होटल पुलिस, सरकारी अफसरों, हेल्थ वर्कर्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन के लिए सेवाएं दे रहे हैं, वे जारी रहेंगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडोटोरियम, असेंबली 31 मई तक बंद रहेंगी।
  • सभी सोशल, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजक गतिविधि बंद रहेंगी।
  • सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
  • पहले की तरह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसका पालन हो सके, इसके लिए राज्य सरकारें धारा 144 जैसे कानूनों का सहारा लेंगी।
  • 65 साल की उम्र से ऊपर के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं सिर्फ जरूरत होने या हेल्थ इमरजेंसी पर ही बाहर निकलेंगी। 

इस लॉकडाउन में ये सेवाएं होंगी शुरू-

  • राज्यों की अनुमति पर दो राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें चल सकेंगी। इसमें राज्य अपने मुताबिक फैसला ले सकते हैं।
  • राज्य अपने स्तर पर एक शहर से दूसरे शहर जाने की अनुमति दे सकेंगे।
  • रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे।
  • जो होटल पुलिस, सरकारी अफसरों, हेल्थ वर्कर्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन के लिए सेवाएं दे रहे हैं, वे जारी रहेंगी।
  • स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट पर मौजूद कैंटीन खुल सकेंगी।
  •  स्पोर्ट्स सेंटर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खुल सकेंगे।