सार

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा था। हालांकि, इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 का संकेत दे दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा था कि यह नए रंग रूप में होगा। 

नई दिल्ली. कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो रहा था। हालांकि, इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 का संकेत दे दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा था कि यह नए रंग रूप में होगा। 

 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा, देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। 

इस लॉकडाउन में ये सेवाएं होंगी शुरू

राज्यों की अनुमति पर दो राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें चल सकेंगी। इसमें राज्य अपने मुताबिक फैसला ले सकते हैं। 
- राज्य अपने स्तर पर एक शहर से दूसरे शहर जाने की अनुमति दे सकेंगे।
- रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। 
-  जो होटल पुलिस, सरकारी अफसरों, हेल्थ वर्कर्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन के लिए सेवाएं दे रहे हैं, वे जारी रहेंगी। 
-  स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट पर मौजूद कैंटीन खुल सकेंगी।
-  स्पोर्ट्स सेंटर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खुल सकेंगे।

31 मई तक ये सेवाएं रहेंगी बंद

- गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी घरेलु और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बद रहेंगी।
- ट्रेन और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। 
- स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग भी बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकेंगे। 
- होटल, बार सब बंद रहेंगे।
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडोटोरियम, असेंबली बंद रहेंगी।
- सभी सोशल, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजक गतिविधि बंद रहेंगी। 
- सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
 
जोन का निर्धारण कर सकेंगे राज्य
- राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के आधार पर रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन और केंटेनमेंट तय कर सकेंगे। 
- रेड जॉन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट एरिया का क्षेत्र तय करने की छूट भी जिला प्रशासन पर होगी। 

कंटेनमेंट में सिर्फ जरूरी सेवाएं खुलेंगी
कंटेनमेंट में सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। कंटेनमेंट क्षेत्र से लोग बाहर आ जा नहीं सकेंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए छूट दी जाएगी। 
कंटेनमेंट एरिया में कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्वेलांस और अन्य तरीके अपनाए जाएंगे।

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी रोक 
पहले की तरह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसका पालन हो सके, इसके लिए राज्य सरकारें धारा 144 जैसे कानूनों का सहारा लेंगी। 

10 साल तक के बच्चे, 65 साल से ऊपर के लोगों के घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक 
65 साल की उम्र से ऊपर के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। सिर्फ जरूरत होने या हेल्थ इमरजेंसी पर ही बाहर निकलेंगी।

राज्यों के पास रहेंगे ये विकल्प 
गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इन सबके अतिरिक्त राज्य सरकारें चाहें तो छूटों को जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकती हैं या प्रतिबंधों को बढ़ाया जा सकता है।

आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल
सरकार ने साफ कर दिया है कि वर्क प्लेस में कर्मचारियों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जिला प्रसाशन लोगों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

राज्यों को इन बातों का रखना होगा ध्यान
गृह मंत्रालय के मुताबिक, राज्यों को मेडिकल स्टाफ, नर्स, पेरा मेडिकल स्टाफ, सेनिटाइजेशन कर्मचारी, पर्सनल, एंबुलेंस को राज्यों के भीतर बिना रोक टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य या अन्य जगहों पर जा सकेंगे। 
इसके अलावा सभी राज्य जरूरी सेवाओं, सामान और ट्रकों की आवाजाही जारी रखेंगे। 

इन गाइडलाइन का सख्ती से करना होगा पालन
राज्य सरकारें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी गाइडलाइन्स को नहीं बदल सकेगा। 
सभी डीएम को इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। 

इन बातों का रखना होगा ध्यान
- सार्वजनिक जगहों और वर्कप्लेस पर मास्क अनिवार्य रहेगा।
- थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 
- ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 
- शादियों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। 
- अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। 
- सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, गुटका के सेवन पर रोक रहेगी। 
- दुकानों पर 6 फीट की दूरी रखना होगा। इसके अलावा एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग खड़े हो सकेंगे। 

वर्क प्लेस के लिए जरूरी गाइडलाइन
- सरकार ने साफ किया है कि जितना हो सके, उतना वर्क फ्रॉम होम जारी रखें। 
- थर्मल स्क्रीनिंग, हेंड वॉश, सैनिटाइजेशन जारी रखना होगा। शिफ्टों में गैप रखना होगा, जिससे कॉमन एरिया को सैनिटाइज और साफ किया जा सके।

कोरोना को फैलने के रोकने के लिए उठाएं कदम
लॉकडाउन पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आर्डर जारी किया है। अथॉरिटी ने केंद्र के मंत्रालयों और विभागों और राज्य सरकारों से कोरोना को फैलने से रोकने के लिए उपाय करने को कहा है। हालांकि, एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की। अथॉरिटी का कहना है कि नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (एनईसी) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 10 (2) के तहत देश में लॉकडाउन को लेकर आर्डर और गाइडलाइन जारी किए हैं। 

 




पीएम ने मुख्यमंत्रियों से मांगी थी सलाह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। इस दौरान पीएम ने राज्यों से सलाह भी मांगी थी।

यह लॉकडाउन का चौथा चरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। यह 14 अप्रैल को खत्म होना था। लेकिन इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद इसे 3 मई से 17 मई तक किया गया। हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन के चौथा चरण का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था, यह लॉकडाउन नए रंग रूप में दिखेगा।