सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। हालांकि, इस दौरान उन्होंने 20 अप्रैल से होने वालीं कुछ ढीलों की भी बात कही थी। आज 20 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने जा रही है, जिससे लोगों को हो रहीं समस्याओं को कम किया जा सके।
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। हालांकि, इस दौरान उन्होंने 20 अप्रैल से होने वालीं कुछ ढीलों की भी बात कही थी। आज 20 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में कुछ ढील मिलने जा रही है, जिससे लोगों को हो रहीं समस्याओं को कम किया जा सके। साथ ही सरकार ने कुछ औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनें, उड़ानें, बस, मॉल जैसी सुविधाएं पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगी। हालांकि, सरकार ने इन गतिविधियों में छूट देने के साथ साथ कुछ नियम और शर्तें भी रखी हैं। अगर इन नियमों की अनदेखी करने की शिकायत सरकार को मिलती है तो ये ढील और छूटें भी खत्म हो सकती हैं।
हालांकि, छूट देने से पहले ही सरकार ने कुछ चीजें साफ कर दी हैं। यानी लॉकडाउन में सिर्फ उन्हीं जगहों पर ढील मिलेगी, जहां संक्रमण बिल्कुल नहीं है, या बहुत कम है। जिन इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है, यानी कंटेनमेंट एरिया या रेड जोन में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है।
1- रोजमर्रा से जुड़ीं ये सेवाएं रहेंगी शुरू:
किराना, फल, सब्जी, डेयरी, मीट-मछली की दुकानें। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, मोटर मैकेनिक प्लंबर, कारपेंटर अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
शर्तें- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग
2- ई-कॉमर्स सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी
फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां सिर्फ जरूरी चीजों की डिलीवरी कर सकेंगी। (मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी जैसे सामानों की डिलीवरी नहीं होगी)
3- ये सर्विस भी होंगी शुरू
कुरियर सर्विस, डीटीएच केबल टीबी सर्विस, आईटी सर्विस वाले दफ्तर खुले रहेंगे।
शर्तें- ऑफिस में 50% से कम स्टाफ होगा। समय समय पर ऑफिस को सैनिटाइज करना होगा। सभी लोगों का मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
4- शहर के बाहर उद्योग खुलेंगे, हाईवे पर ढाबे
शहर के बाहर उद्योग खुलेंगे, हाईवे पर वाहन रिपेरिंग की दुकानें, ढाबे खुलेंगे। गांवों में उद्योग, ईट भट्टे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे। वेयर हाउस सर्विस शुरू रहेंगी।
5- सड़क एवं अन्य निर्माण काम शुरू होंगे
शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग अक्षय ऊर्जी जैसे सभी प्रोजेक्ट में कंट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू होंगी।
शर्तें- मजदूर साइट पर ही रहेंगे।
6- फूड पैकेजिंग, मार्केटिंग शुरू होगी
चाय-कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री शुरू होगी। दूध से जुड़े उत्पादों का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन, और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।
शर्तें- सोशल डिस्टेंसिंग, 50% से कम मजदूर होंगे। सभी को मास्क लगाना होगा।
7- मेडिकल उत्पाद बनाने वाली कंपनियां खुलेंगी
दवाइयां, फार्मा, मेडिकल, डिवाइस जैसे सामान बनाने वाली इकाइयां पहले की तरह शुरू होंगी। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों के कामकाज शुरू होंगे।
8- किसानों को मिलेंगी ये छूट
किसान और कृषि मजदूर सभी तरह के काम कर सकेंगे। कृषि उपज बाजार, मंडियां खुलेंगी। खेती-किसानी के काम आने वाली मशीनों की दुकानें, कस्टम हायरिंग सेंटर, उर्वरकों, कीट नाशकों और बीजों के उत्पादन और बिक्री को छूट मिल गई है। कृषि मशीनरी की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत की दुकानें खुल सकेंगी। बुआई, कटाई की मशीनों को किसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले ला सकेगा।
9- ये सेवाएं पहले की तरह रहेंगी चालू
बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी। डाकघर, कैपिटल-डेट मार्केट। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर, टेलिमेडिसिन सेवाएं।
10- ये सुविधाएं पहले की तरह रहेंगी बंद
घरेलू, विदेशी, यात्री उड़ानें, यात्री ट्रेनें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल कॉलेज, ऑटो रिक्शा, टैक्सी। इसके अलावा होटल, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, धार्मिक स्थल, सामाजिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन।
11- लॉकडाउन में सख्ती
इसके अलावा इस बार लॉकडाउन में सख्ती भी की गई है। बिना वजह के लॉकडाउन तोड़ने पर 1-2 साल की सजा। इसके अलावा कंपनियों द्वारा नियम तोड़ने पर इंचार्ज या जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई हो सकती है।