सार
Covid 19 Guideline for International Travel : नए दिशानिर्देश में यात्रा से 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता में भी राहत दी गई है। इसके तहत यदि यात्री ने पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है तो RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं होगी।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Modi government) ने 14 फरवरी से देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों (International Passengers) के लिए COVID-19 की नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना वायरस की समीक्षा के बाद जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार एयरपोर्ट पर निगेटिव आने के बाद अब 7 दिनों के लिए क्वारेंटाइन नहीं होना पड़ेगा। हालांकि, सभी यात्रियों को भारत आने के बाद 14 दिनों तक खुद स्वास्थ्य की निगरानी करनी पड़ेगी। इस दौरान यदि यात्रियों में COVID19 के लक्षण नजर आते हैं तो वे तुरंत सेल्फ क्वारेंटाइन होना पड़ेगा। गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे यात्रियों को पास के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) पर सूचना देनी होगी। एयरपोर्ट पर 2 फीसदी यात्रियों की रैंडमली जांच पहले की तरह की जाएगी।
पहले 7 दिनों तक करनी थी निगरानी
इससे पहले सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थीं। इनमें कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की रिपोर्ट निगेटिव है तो वे अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे। उन्हें क्वारेंटाइन नहीं होना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 फरवरी से प्रभावी होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आगमन दिशानिर्देशों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, इनका पूरी लगन से पालन करें, सुरक्षित रहें और कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के हाथों को मजबूत करें।
7 दिन बाद RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता खत्म
नए दिशानिर्देश में यात्रा से 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता में भी राहत दी गई है। इसके तहत यदि यात्री ने पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है तो RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं होगी। पहले नियम था कि 7 दिन के अनिवार्य होम क्वारेंटाइन के बाद 8वें दिन RT-PCR कराकर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य था। अब यह व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। सरकार ने ओमीक्रोन के ज्यादा केस वाले देशों को एट रिस्क लिस्ट से भी हटा दिया है।
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