सार
पार्टी की राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित नए आचार संहिता में 33 साल बाद शराब के सेवन संबंधी रुख में बदलाव किया गया है।
तिरुवनंतपुरम: सीपीआई के राज्य नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं के लिए शराबबंदी में ढील देने समेत कई नए निर्देश जारी किए हैं। पार्टी की राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित नए आचार संहिता में 33 साल बाद शराब के सेवन संबंधी रुख में बदलाव किया गया है। कार्यकर्ता शराब पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसा निर्देश है। हालांकि, नेताओं और कार्यकर्ताओं को शराब पीने की आदत डालने से बचना चाहिए और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर पार्टी की बदनामी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी निर्देश दिया गया है। हालांकि, सीपीआई नेताओं ने कहा है कि नए फैसलों को आचार संहिता में शामिल नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के. प्रकाश बाबू ने कहा कि आचार संहिता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच, कार्यकर्ताओं को समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए और अपने निजी जीवन से दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए, जैसे निर्देशों वाली आचार संहिता की जानकारी सामने आई है। आचार संहिता में यह भी कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को अपने व्यवहार से जनता का सम्मान और विश्वास अर्जित करना चाहिए। नए मॉडल कोड में कार्यकर्ताओं को सादा जीवन जीने और दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श बनने का निर्देश दिया गया है।
नई आचार संहिता में यह भी निर्देश दिया गया है कि जनप्रतिनिधियों, विधायकों से लेकर स्थानीय निकायों के सदस्यों तक को भ्रष्टाचार और आरोपों से जुड़ी सिफारिशों के साथ सरकार से संपर्क नहीं करना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया व्यवहार और चंदा संग्रह में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है। साइबर स्पेस में पार्टी विरोधी पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। साइबर स्पेस में अपमानजनक बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान पहले सीपीआई से जुड़ा नहीं था। आचार संहिता को अपडेट करते समय इसे भी शामिल किया गया है।
पार्टी के दृष्टिकोण और रुख के विपरीत और सरकार पर दबाव बनाने वाले तरीके से प्रतिक्रिया न दें। पार्टी विरोधी पोस्ट डालने वालों और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ निष्कासन सहित कार्रवाई की सिफारिश की गई है। पार्टी विरोधी पोस्ट डालने वालों से इसे बंद करने के लिए कहा जा सकता है। चेतावनी को नजरअंदाज करने पर, उच्च समिति से सलाह लेकर पार्टी इकाई कार्रवाई कर सकती है।
पार्टी के कामों के लिए जनता से चंदा इकट्ठा करने के लिए भी नए मानदंड तय किए गए हैं। शाखाओं के लिए व्यक्तियों से 1000 रुपये की सीमा है। स्थानीय समितियां 5,000 रुपये और मंडल समितियां 25,000 रुपये तक इकट्ठा कर सकती हैं। जिला समितियों के लिए एक लाख रुपये की सीमा है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना होगा कि संदिग्ध व्यक्तियों और माफिया संगठनों से चंदा न लिया जाए, ऐसा नियम कहता है।
सांसदों और विधायकों को संसद और विधानसभा के सत्रों में भाग लेना चाहिए और कार्यवाही का सारांश पार्टी और जनता को बताना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं को शादी में दहेज नहीं लेना चाहिए। अंधविश्वास फैलाने वाले किसी भी रीति-रिवाज या कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और जातिवादी या सांप्रदायिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम में कहा गया है।