सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजधानी में यौन शोषण व मानव तस्करी को रोकने के लिए स्पा और मसाज पार्लरों के संचालन के लिए नए सख्त दिशानिर्देशों जारी किए थे। 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने क्रास जेंडर मसाज पर पाबंदी लगा दी है। यानी अब पुरुषों के पार्लर में महिलाओं से मसाज नहीं हो सकेगा, ना ही महिलाओं का मसाज पुरुष कर्मचारी कर सकेंगे। दिल्ली महिला आयोग की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया है। 

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में क्रास जेंडर मसाज (Cross-Gender Massage) पर रोक लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कदम सेक्स रैकेट पर लगाम लगाने में मदद करेगा।

दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजधानी में यौन शोषण व मानव तस्करी को रोकने के लिए स्पा और मसाज पार्लरों के संचालन के लिए नए सख्त दिशानिर्देशों जारी किए थे। नई गाइड लाइन में पुरुष को महिला या महिला को पुरुष मसाज पर रोक लगा दी गई है। यानी पुरुषों की मालिश के लिए पुरुष मालिशकर्ता और महिलाओं की मालिश के लिए महिला मालिशकर्ता ही रखे जाएंगे। 

स्वाती मालीवाल ने कहा-सरकार ने लिया बेहतरीन फैसला

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, 'हमने दिल्ली के कई मसाज पार्लरों का औचक निरीक्षण कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और सरकार को सिफारिशें सौंपीं। दिल्ली में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मसाज कराने पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैं दिल्ली सरकार की आभारी हूं। इससे इस समस्या पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।'

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