सार
दिल्ली में कोरोना से स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मरीजों के लिए बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा, अस्पताल में भर्ती होने के लिए RT-PCR रिपोर्ट का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है।
नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना से स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मरीजों के लिए बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा, अस्पताल में भर्ती होने के लिए RT-PCR रिपोर्ट का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। दरसअल, हाईकोर्ट ने यह फैसला जयदीप अहूजा बनाम दिल्ली सरकार के केस में सुनाया। यह याचिका अस्पतालों में RT-PCR रिपोर्ट के आधार पर मरीजों को भर्ती न करने के खिलाफ लगाई गई थी।
यह याचिका वकील प्रवीण के शर्मा और धनंजय ग्रोवर ने दायर की थी। इसमें टेस्टिंग में कमी का भी मुद्दा उठाया गया था। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, सभी जानते हैं कि दिल्ली में युद्ध जैसे हालात हैं। वक्त की मांग यही कहती है कि संदिग्ध संक्रमितों को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाए और उन्हें इलाज दिया जाए। इसके अलावा एग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग भी जरूरी है।
गंभीर लक्षण वाले मरीजों को भर्ती करने से मना ना करें अस्पताल
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अस्पताल कोरोना के गंभीर लक्षण वाले ऐसे मरीजों को भर्ती करने से मना ना करे, जिन्हें इलाज की तुरंत जरूरत हो। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल RT-PCT की पॉजिटिव रिपोर्ट के नाम पर मरीजों को इनकार न करें।
टेस्ट बढ़ाए सरकार, दिल्ली में हालात युद्ध जैसे
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा, दिल्ली में युद्ध जैसे हालात हैं। इनसे निपटने के लिए सरकार को टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ाने चाहिए। ज्यादा टेस्ट से हम मौजूदा हालातों से निपट सकते हैं। इतना ही नहीं RT-PCT टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था को अपग्रेड करना चाहिए।