सार

दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी, बेड की अनुपलब्धता और बढ़ते कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त है। दिल्ली सरकार को नसीहत देने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को सारी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार किसी तरह 490 एमटी ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया कराए। कोरोना से बिगड़ते हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अब पानी सर से उपर उठ चुका है।

नई दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी, बेड की अनुपलब्धता और बढ़ते कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त है। दिल्ली सरकार को नसीहत देने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को सारी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार किसी तरह 490 एमटी ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया कराए। कोरोना से बिगड़ते हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अब पानी सर से उपर उठ चुका है।

 

 

ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा

दिल्ली में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। कोर्ट दिल्ली सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है। वह लगातार सप्लायर्स व अस्पतालों को भी निर्देश दे रहा है। शनिवार को भी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली को 490 एमटी ऑक्सीजन आज ही उपलब्ध कराने का आदेश केंद्र सरकार को दिया। 

अस्पताल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट स्थापित करें

ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में मचे हाहाकार के दौरान सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पतालों को यह भी सुझाव दिया है कि वह अपने परिसर में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाएं। हाईकोर्ट को आज बत्रा अस्पताल ने बताया था कि उसके पास सुबह छह बजे से ऑक्सीजन का शार्टेज शुरू हो चुका है। अस्पताल में 307 मरीज हैं जिसमें 230 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं।

दिल्ली सरकार ने दस दिनों से अस्पताल में भर्ती मरीजों की रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी है। सरकार अपनी डिस्चार्ज पाॅलिसी को रिवाइज करे। पिछले दस दिनों में अस्पतालों में भर्ती मरीजों का रिकार्ड, रोज के रोज होने वाली भर्ती और डिस्चार्ज की डिटेल रिपोर्ट कोर्ट को दें। 

केंद्र सरकार के अधिकारी लिंडे एयर से बात करें

हाईकोर्ट को बताया गया कि दिल्ली के सप्लायर्स को लिंडे एयर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहा है। सप्लायर्स को उंचे दामों पर बेच रहा। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि लिंडे एयर से बात कर मामले को देखें। 

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