सार

चुनाव आयोग ने कमलनाथ के बाद अब बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी पर भी एक्शन लिया है। आयोग ने उन पर 1 नवंबर को पूरे एक दिन के लिए मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों, रोड शो और इंटरव्यू देने पर रोक लगा दी है। 

भोपाल. चुनाव आयोग ने कमलनाथ के बाद अब बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी पर भी एक्शन लिया है। आयोग ने उन पर 1 नवंबर को पूरे एक दिन के लिए मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों, रोड शो और इंटरव्यू देने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने को लेकर की गई है। उनसे पहले चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भी सख्त कदम उठा चुका है। 

बता दें कि पिछले दिनों पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इमरती देवी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके जवाब में इमरती देवी ने भी विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को नोटिस भेजा था। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके तहत 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी।

स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हो गए थे कमलनाथ 
बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कमलनाथ द्वारा लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने के कारण उन्हें राज्य के उप-चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया था। इसके बाद शनिवार को कमलनाथ ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कमलनाथ डबरा सीट से उम्मीदवार इमरती देवी के खिलाफ विवादित बयानबाजी के चलते चुनाव आयोग के निशाने पर आ गए थे। हालांकि, तब तो आयोग ने कमलनाथ के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया था, लेकिन आचार संहिता का लगातार उल्लंघन करने के बाद आयोग ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया था।

विवादित बयानों के चलते सुर्ख़ियों में है MP उपचुनाव 
मध्य प्रदेश उपचुनाव के मद्देनजर तमान दिग्गज प्रचार के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में चुनावी बयानबाजी का स्तर भी काफी नीचे जा रहा है। आयोग कई वरिष्ठ नेताओं को उनकी विवादित बयानबाजी के चलते नोटिस भेज चुका है। इन दिग्गजों में कमलनाथ, इमरती देवी और कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के तहत 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे।