सार

फेसबुक इस्तेमाल की इजाजत मांगने वाले एक सीनियर आर्मी अफसर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, अगर फेसबुक ज्यादा पसंद है तो नौकरी से इस्तीफा दे दें। अफसर ने कोर्ट में दलील दी थी कि अकाउंट डिलीट करने से अपने सभी दोस्तों के कॉन्टैक्ट खो देंगे।

नई दिल्ली. फेसबुक इस्तेमाल की इजाजत मांगने वाले एक सीनियर आर्मी अफसर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, अगर फेसबुक ज्यादा पसंद है तो नौकरी से इस्तीफा दे दें। अफसर ने कोर्ट में दलील दी थी कि अकाउंट डिलीट करने से अपने सभी दोस्तों के कॉन्टैक्ट खो देंगे।

89 ऐप के बैन के खिलाफ की थी अपील
अफसर ने आर्मी में सोशल मीडिया सहित 89 ऐप के बैन के खिलाफ अपील की थी। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। 

लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने दायर की थी याचिका
जस्टिस राजीव सहाय और जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने बुधवार को लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की अपील पर सुनवाई की। चौधरी ने याचिका में कहा, अदालत मिलिट्री इंटेलीजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दे कि आर्मी के अधिकारियों जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अकाउंट डिलीट करने का आदेश वापस लिया जाए। 

कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, आप फैसला कीजिए। पॉलिसी यह है कि आर्मी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बैन है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसलिए आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करना होगा।