सार
टैक्स वसूली को लेकर आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना कर रहे कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 होने तक कांग्रेस के खिलाफ 3500 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी।
नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई से परेशान कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान आयकर विभाग की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोकसभा चुनाव तक 3500 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कांग्रेस के खिलाफ कोई जबरदस्ती के कदम नहीं उठाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि कांग्रेस ने इस साल बकाया टैक्स में से 134 करोड़ रुपए भुगतान किया है। अब हमें 1700 करोड़ रुपए और लेने हैं। उन्होंने कहा, "क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। हम इस समय वसूली (3500 करोड़ रुपए) के लिए दबाव डालने नहीं जा रहे हैं। कृपया इसे जून के दूसरे सप्ताह में करें।"
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। तुषार मेहता के बयान पर सिंघवी ने कहा, "मैं यह सुनकर स्तब्ध हूं।" इस पर जस्टिस बीवी नागरथाना ने कहा, “आपको (कांग्रेस) हर समय किसी के बारे में नकारात्मक धारणा नहीं रखनी चाहिए।”
कांग्रेस को मिला था 3567 करोड़ रुपए वसूली का नोटिस
दरअसल, आयकर विभाग से बीते दिनों कांग्रेस को 3567 करोड़ रुपए वसूली का नोटिस मिला था। इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसके बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को भाजपा का "टैक्स टेररिज्म" बताया था। कांग्रेस ने कहा था कि उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस इससे पहले आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गई थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया था। देश में आम चुनाव सात चरणों में हो रहे हैं। 1 जून को सातवें चरण के लिए मतदान होगा। वोटों की गिनती चार जून को होगी।