सार

भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे।केंद्र सरकार ने शनिवार (24 फरवरी) को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से नए आपराधिक कानून को लागू करने की घोषणा की।

आपराधिक कानून। भारत में तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे और देश के औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। केंद्र सरकार ने शनिवार (24 फरवरी) को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से नए आपराधिक कानून को लागू करने की घोषणा की। बता दें कि तीन नए आपराधिक कानून देश के औपनिवेशिक युग के कानूनों की जगह लेंगे। सरकार ने शनिवार को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की। 

तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय (II) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (II) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (II) विधेयक, 2023 औपनिवेशिक काल के 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CPRC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे। तीनों कानूनों को संसद ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद बीते साल दिसंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन पर अपनी सहमति दे दी थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल संसद में इन्हें पेश करते हुए कहा था कि नए कानून भारतीयता, भारतीय संविधान और लोगों की भलाई पर जोर देते हैं।" उन्होंने कहा था कि तीन कानूनों के तहत सभी प्रणालियां लागू होने के बाद भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली पांच साल में दुनिया में सबसे उन्नत बन जाएगी।

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