सार

सरकार ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पानी में प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम टीडीएस पाए जाने वाले स्थानों में आर ओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
 

नई दिल्ली. सरकार ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पानी में प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम टीडीएस पाए जाने वाले स्थानों में आर ओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

500 मिलीग्राम से कम टीडीएस वाले स्थानों में आर ओ पर प्रतिबंध 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सुप्रियो ने बताया कि 20 मई 2019 के अपने आदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पानी में प्रति लीटर 500 मिलीग्राम से कम टीडीएस पाए जाने वाले स्थानों में आर ओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की जाए।

एनजीटी ने यह निर्देश भी जारी किया 

उन्होंने बताया कि साथ ही एनजीटी ने यह निर्देश भी जारी किया है कि जहां आर ओ के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है वहां 60 फीसदी से ज्यादा की जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी की जाए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने बताया कि आर ओ पर अधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली के नियमन के लिए एक प्रारूप अधिसूचना जनता के परामर्श के लिए मंजूर की गई है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)