सार
दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने शनिवार को निर्भया मामले में दोषी अक्षय, विनय और पवन की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा, अब कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है। दोषियों की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने वे सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं जो दोषियों ने मांगे थे।
नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने शनिवार को निर्भया मामले में दोषी अक्षय, विनय और पवन की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा, अब कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है। दोषियों की मांग पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने वे सभी दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं जो दोषियों ने मांगे थे।
इससे पहले दोषियों के वकील ने पटियाला कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया था कि तिहाड़ प्रशासन की वजह से दोषी विनय, पवन और अक्षय क्यूरेटिव और दया याचिका नहीं लगा पा रहे हैं।
'नहीं मिली डायरी'
शनिवार को सुनवाई के दौरान दोषयों के वकील एपी सिंह ने कहा कि कुछ दस्तावेज कल रात साढ़े 10 बजे हमें मिल गए हैं। लेकिन विनय की निजी डायरी जो 170 पेज की है वह तिहाड़ जेल प्रशासन ने अभी तक नहीं दी है। इसे वह राष्ट्रपति को देना चाहता है।
'विनय को धीमा जहर दिया जा रहा'
दोषी लगातार फांसी टालने के लिए नए नए बहान बनाकर याचिकाएं दायर कर रहे हैं। इसी क्रम में वकील एके सिंह ने कोर्ट में कहा, विनय को धीमा जहर दिया जा रहा है और अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई।
1 फरवरी को होनी है फांसी
पटियाला कोर्ट ने पिछले दिनों चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी किया था। इसके मुताबिक, चारों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है। हालांकि, अभी यह तारीख और बढ़ाई जा सकती है। दरअसल, अभी दोषियों के पास कानूनी विकल्प बचे हैं। नियमों के मुताबिक, जब तक कोर्ट में या राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी की याचिका पेंडिंग होगी, तब तक उसे फांसी नहीं हो सकती। इससे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी।
13 दिन तक लड़ी थी मौत से जंग
16 दिसंबर, 2012 की रात में 23 साल की निर्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने दरिंदगी की थी। साथ ही निर्भया के साथ बस में मौजूद दोस्त के साथ भी मारपीट की गई थी। दोनों को चलती बस से फेंक कर दोषी फरार हो गए थे। 29 दिसंबर को निर्भया ने सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।