सार

निर्भया केस में दोषी मुकेश कुमार की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। इस दया याचिका को गृह मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रपति के पास भेजी थी। मुकेश की फांसी से पहले यह आखिरी याचिका थी।

नई दिल्ली. निर्भया केस में पटियाला कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है। अब 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। हालांकि, अभी यह तारीख और बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले तिहाड़ प्रशासन ने कोर्ट को बताया था कि आज एक दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी। नियमों के मुताबिक, जब तक कोर्ट में या राष्ट्रपति के पास किसी भी दोषी की याचिका पेंडिंग होगी, तब तक उसे फांसी नहीं हो सकती। 

इससे पहले दोषी मुकेश कुमार की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। इस दया याचिका को गृह मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रपति के पास भेजी थी। मुकेश की फांसी से पहले यह आखिरी याचिका थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय शर्मा और मुकेश कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन रद्द कर दी थी। इसके बाद मुकेश ने दया याचिका दायर की थी। 

पहले 22 जनवरी को होनी थी फांसी
पटियाला कोर्ट ने 7 जनवरी को चारों दोषी विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार और पवन गुप्ता के खिलाफ डेथ वारंट दायर किया था। इन्हें 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। 

तिहाड़ जेल ने नई डेट जारी करने की मांग की
गुरुवार को तिहाड़ जेल ने कोर्ट से फांसी के लिए नहीं डेट जारी करने के लिए कहा है। प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी दया याचिकाओं का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक फांसी नहीं दी जा सकती। वहीं, दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि दोषियों को दया याचिका खारिज होने के बाद भी 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। 
 
'सरकार दोषियों के साथ'
सात साल से न्याय का इंतजार कर रहीं निर्भया की मां ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की डेट तय कर दी है, इसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम दोषियों के साथ हैं। उन्होंने कहा, अगर दोषियों को अधिकार हैं, तो हमें भी अधिकार हैं, कि हमारी बेटी को न्याय मिले। 

16 दिसंबर को हुई थी दरिंदगी: 
दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 16 दिसंबर, 2012 की रात में 23 साल की निर्भया से 6 लोगों ने बर्बरता पूर्वक सामूहिक बलात्कार किया था और उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था।