सार
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की SC में याचिका।
मुंबई. महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की SC में याचिका। कहा- मेरे ऊपर कई जांच शुरू कर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लूं। उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ जांच राज्य के बाहर हो।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एंटीलिया और मनसुख केस में आरोपी पुलिस अफसर सचिन वझे को संरक्षण दिया था। इतना ही नहीं सिंह का आरोप था कि देशमुख ने वझे को मुंबई से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली करने के लिए भी कहा था।
सीबीआई कर रही जांच
इस मामले में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इसे हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। उधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अप्रैल में भ्रष्टाचार के आरोप में देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।
सचिन वझे ने भी स्वीकारे आरोप
मुंबई पुलिस से संस्पेंड अफसर सचिन वझे के राष्ट्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिख आरोपों को स्वीकार किया था। पत्र में वझे ने मंत्री अनिल देशमुख और अनिल परब पर वसूली के आरोप लगाए हैं। हाथ से लिखे इस पत्र में सचिन वझे ने दावा किया है कि शरद पवार 2020 में मुंबई पुलिस में उसकी बहाली के खिलाफ थे, वे चाहते थे कि आदेश को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि अगर वे 2 करोड़ रुपए देंगे, तो वे शरद पवार को मना कर उनकी पुलिस में वापसी करा देंगे। सचिन वझे ने दावा किया कि अनिल देशमुख ने उन्हें अक्टूबर 2020 में एक गेस्ट हाउस में बुलाया और मुंबई के 1,650 बार और रेस्टोरेंट से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। वझे ने लिखा, मैंने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह मेरे दायरे से बाहर है।